Life Imprisonment:ससुर को जिंदा जलाने वाले दामाद को उम्रकैद, मारा-पीटा फिर चादर में लपेटकर किया था आग के हवाले

Ambikapur Crime Story: अम्बिकापुर/ सरगुजा जिला सत्र न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने शराब के लिए रुपए नहीं देने के कारण 50 वर्षीय ससुर दशरु कोरवा को जिंदा आग में जलाने के मामले में दामाद धनसाय कोरवा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Murderer Son In Law: अंबिकापुर जिले में अपने ससुर को जिंदा जलाकर मारने वाले आरोपी दामाद को सोमवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. करीब एक साल पहले हुई वारदात में अब जाकर फैसला आया है. दामाद ने पीएम आवास योजना के पैसों में से कुछ पैसा शराब पीने के लिए नहीं मिला तो उसने जघन्य वारदात को अंजाम दिया.

अम्बिकापुर/ सरगुजा जिला सत्र न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने शराब के लिए रुपए नहीं देने के कारण 50 वर्षीय ससुर दशरु कोरवा को जिंदा आग में जलाने के मामले में दामाद धनसाय कोरवा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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शराब के लिए पैसे मांगे, नहीं मिले तो ससुर को कर दिया आग के हवाले

मामला सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुण्ड्रा के ग्राम पंचायत दोरना के लोहापारा का है. बताया जाता है वारदात की रात 50 वर्षीय मृतक ससुर दशरु कोरवा अपने घर था. हत्यारे दामाद धनसाय कोरवा को पता चला कि ससुर के खाते में पीएम आवास योजना का पैसा आया है. शराब के लिए पैसे मांगे, ससुर ने नहीं दिए तो दामाद ने ससुर को आग के हवाले कर दिया.

 दामाद ने 50 वर्षीय ससुर को चादर में लपेट कर उसमें आग लगा दी

रिपोर्ट के मुताबिक मृतक ससुर द्वारा शराबी दामाद को पैसा देने से इंकार महंगा पड़ा. शराबी दामाद ने मारपीट के बाद ससुर को एक चादर में लपेट कर उसमे आग लगा दी जिससे मृतक बुरी तरह जल गया और तड़प-तड़प कर उसने जान दे दी. जलते समय मृतक की चीख सुनकर आस-पड़ोस के लोग पहुंचे, लेकिन मृतक को बचाया नहीं जा सका.

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मृतक द्वारा पुलिस को दिए बयान के मुताबिक दामाद धनसाय कोरवा शराब पीने के लिए नहीं देने से नाराज था. पहले उसने ससुर दशरु कोरवा को मारा-पीटा और फिर ससुर को जान से मारने के इरादे से उसने घायल ससुर को चादर में लपेटा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया.

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मरने से पहले ससुर ने पुलिस को बताई दामाद धनसाय कोरवा की करतूतें

स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची लुण्ड्रा थाना पुलिस ने मृतक को उपचार के लिए अम्बिकापुर के अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. हालांकि मौत से पहले ससुर द्वारा पुलिस को दिए बयान में दामाद धनसाय कोरवा की करतूत बता दी थी. 

अदालत ने दामाद को उम्रकैद और 500 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई

मामले में सभी पक्षों को सुनने के पश्चात सोमवार को सरगुजा जिला सत्र न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी धनसाय कोरवा को BNS 2023 की धारा 103 (1) के तहत आजीवन कारावास की सजा और 500 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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