ITR Filing: आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, टैक्सपेयर की जिम्मेदारी निभाई क्या?

ITR Filing Deadline Extension: जो आयकरदाता 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल नहीं करते, उनको पेनाल्टी फीस चुकानी पड़ती है. FY 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक देरी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है. दिसंबर तक भले ही ITR फाइल करने मौका है लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F के तहत 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 

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ITR Filing Deadline: आज इनकम टैक्स रिर्टन (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख है. अभी तक इस प्रक्रिया की समयसीमा (ITR Filing Deadline Extension) बढ़ाने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है. वहीं सरकार की ओर से जारी फैक्ट चेक (Fact Check) में बताया गया है कि विभिन्न प्लेटफार्म्स में आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वे भ्रामक (Fake) हैं.  पिछले साल 31 जुलाई, 2023 को 64.33 लाख आईटीआर (ITR File) दाखिल हुए थे. इस बार भी लाखों ने अभी तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है.

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अब तक इतने लोगों ने भरा आईटीआर

वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 6 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, इसमें से 70 प्रतिशत लोगों ने नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत आयकर रिटर्न जमा किया है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा की ओर से यह जानकारी दी गई है. नई टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने आयकर की गणना को आसान कर दिया है. इसमें सात लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में ये सीमा पांच लाख रुपये है. हालांकि, नई टैक्स रिजीम में धारा 80 सी जैसी छूट का फायदा नहीं मिलता है.

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नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. बजट 2024-25 में 10 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं, नौकरीपेशा लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है. हालांकि, सरकार ने पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है और छूट के सभी प्रावधानों को जस के तस रखा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ऐलान किया था कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का एक कंप्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा और यह छह महीने में पूरा हो जाएगा. वित्त वर्ष 23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स नई टैक्स रिजीम के तहत जमा किया गया था.

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क्या है आयकर रिर्टन?

आयकर रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है जिसे व्यक्तियों को भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department) को जमा करना होता है. इसमें व्यक्ति की आय और उस पर वर्ष के दौरान चुकाए जाने वाले करों के बारे में जानकारी होती है. आईटीआर में दाखिल की गई जानकारी एक विशेष वित्त वर्ष से संबंधित होनी चाहिए, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है.

आज नहीं भरा तो देना पड़ेगा जुर्माना

जो आयकरदाता 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल नहीं करते, उनको पेनाल्टी फीस चुकानी पड़ती है. FY 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक देरी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है. दिसंबर तक भले ही ITR फाइल करने मौका है लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F के तहत 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.  जिनकी इनकम 5 लाख रुपये तक है अगर वे तय समयसीमा में टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो डेडलाइन के बाद 1000 रुपए की पेनाल्टी लगती है. अगर टैक्स 0 रुपए है तो भी आपको पेनाल्टी फीस देनी होगी.

पिछले कुछ वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या

►2019-20: 6.48 करोड़

►2020-21: 6.72 करोड़

►2021-22: 6.94 करोड़

►2022-23: 7.40 करोड़

बजट 2024-25: आयकर स्लैब में बदलाव

2024-25 के बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं. नई कर व्यवस्था को चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, आकलन को अब तीन साल के बाद आकलन के वर्ष के समापन से लेकर पांच साल तक फिर से खोला जा सकता है, केवल अगर आकलन से बची हुई आय 50 लाख रुपये से अधिक हो. संशोधित कर व्यवस्था व्‍यापक लाभ प्रदान करती है, वेतनभोगी कर्मचारियों को संभावित रूप से आयकर में 17,500 रुपये तक का लाभ मिल सकता है.

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