Income Tax Filing Last Date: आयकर रिटर्न के लिए आखरी तारीख 31 जुलाई को है.लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसकी तारीख को बढ़ाना का दावा कर टैक्सपेयर्स को कन्फ्यूज कर दिया गया है. जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में हैं. इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को लेकर एक सूचना जारी की है. जिसमे साफ़ कर दिया है कि आयकर रिटर्न के लिए तारीख नहीं बढ़ाई गई है. बल्कि तय तारीख में ही ये भरना होगा.
इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फर्जी खबरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि, “हमें पता चला है कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ाने के बारे में एक खबर फैल रही है. यह फर्जी खबर है. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट/पोर्टल पर दी गई जानकारी का पालन करें.
It has come to our knowledge that a clipping of @sandeshnews is circulating on social media regarding extension of date of e-filing of ITR. This is FAKE news.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 22, 2024
Taxpayers are advised to follow updates from the official website/portal of @IncomeTaxIndia#FactCheck pic.twitter.com/Hs5jk0kF3J
इसके बाद अब स्पष्ट हो गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में 31 जुलाई ही है.
डेट निकल गई तो पेनल्टी के साथ देना होगा ब्याज
एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्सपेयर को आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करने से बचना चाहिए.ऐसे में गलती की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में आपके पास अब सिर्फ तीन दिनों का समय ही बचा है. अगर 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया तो पेनल्टी और ब्याज देना होगा.
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