Itr Filing Deadline
- सब
- ख़बरें
-
ITR Filing Online: इनकम टैक्स रिर्टन Form 16 के जरिए भरने जा रहे हैं! इन चीजों को चेक करना न भूलें
- Thursday July 3, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
ITR Filing: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है. अगर आप फॉर्म 16 के जरिए आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जरूर चेक करना चाहिए.
-
mpcg.ndtv.in
-
ITR Filing: आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, टैक्सपेयर की जिम्मेदारी निभाई क्या?
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
ITR Filing Deadline Extension: जो आयकरदाता 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल नहीं करते, उनको पेनाल्टी फीस चुकानी पड़ती है. FY 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक देरी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है. दिसंबर तक भले ही ITR फाइल करने मौका है लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F के तहत 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
-
mpcg.ndtv.in
-
Old vs New Tax Regime: किसको मिलेगा फायदा और किसके ऊपर कोई फर्क नहीं, जानें सबकुछ यहां
- Friday April 12, 2024
- Written by: अंकित श्वेताभ
New Tax Regime Points: इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है. इस बार आपको आईटीआर भरते समय इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से किसी एक को खुद ही चुनना होगा. आइए इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं.
-
mpcg.ndtv.in
-
ITR Filing Online: इनकम टैक्स रिर्टन Form 16 के जरिए भरने जा रहे हैं! इन चीजों को चेक करना न भूलें
- Thursday July 3, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
ITR Filing: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है. अगर आप फॉर्म 16 के जरिए आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जरूर चेक करना चाहिए.
-
mpcg.ndtv.in
-
ITR Filing: आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज, टैक्सपेयर की जिम्मेदारी निभाई क्या?
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
ITR Filing Deadline Extension: जो आयकरदाता 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल नहीं करते, उनको पेनाल्टी फीस चुकानी पड़ती है. FY 2023-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक देरी के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है. दिसंबर तक भले ही ITR फाइल करने मौका है लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F के तहत 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
-
mpcg.ndtv.in
-
Old vs New Tax Regime: किसको मिलेगा फायदा और किसके ऊपर कोई फर्क नहीं, जानें सबकुछ यहां
- Friday April 12, 2024
- Written by: अंकित श्वेताभ
New Tax Regime Points: इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है. इस बार आपको आईटीआर भरते समय इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से किसी एक को खुद ही चुनना होगा. आइए इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं.
-
mpcg.ndtv.in