Income Tax Return: क्या ITR के लिए बढ़ जाएगी तारीख ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताई ये बात  

Income Tax Filing Return Date : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसके लिए तारीख बढ़ा दी गई है. तो आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए तारीख बढ़ी है या नहीं? 

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Income Tax Filing Last Date:  आयकर रिटर्न के लिए आखरी तारीख 31 जुलाई को है.लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसकी तारीख को बढ़ाना का दावा कर टैक्सपेयर्स को कन्फ्यूज कर दिया गया है. जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में हैं. इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को लेकर एक सूचना जारी की है. जिसमे साफ़ कर दिया है कि आयकर रिटर्न के लिए तारीख नहीं बढ़ाई गई है. बल्कि तय तारीख में ही ये भरना होगा. 

इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फर्जी खबरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि, “हमें पता चला है कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ाने के बारे में एक खबर फैल रही है. यह फर्जी खबर है. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट/पोर्टल पर दी गई जानकारी का पालन करें.


इसके बाद अब स्पष्ट हो गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न  फाइल करने की डेडलाइन में 31 जुलाई ही है. 

Advertisement

डेट निकल गई तो पेनल्टी के साथ देना होगा ब्याज

एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्सपेयर को आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करने से बचना चाहिए.ऐसे में गलती की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में आपके पास अब सिर्फ तीन दिनों का समय ही बचा है. अगर 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया तो पेनल्टी और ब्याज देना होगा.

ये भी पढ़ें तेज बारिश का कहर! निरीक्षण करने गए 5 लोग बहे, अधिकारी लापता, बाकियों ने ऐसे बचाई अपनी जान

Advertisement

ये भी पढ़ें Chhattisgarh: कांग्रेसी पार्षद ने किया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ! खुलासा होते ही हो गया फरार