Income Tax Filing Last Date: आयकर रिटर्न के लिए आखरी तारीख 31 जुलाई को है.लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसकी तारीख को बढ़ाना का दावा कर टैक्सपेयर्स को कन्फ्यूज कर दिया गया है. जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में हैं. इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को लेकर एक सूचना जारी की है. जिसमे साफ़ कर दिया है कि आयकर रिटर्न के लिए तारीख नहीं बढ़ाई गई है. बल्कि तय तारीख में ही ये भरना होगा.
इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फर्जी खबरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि, “हमें पता चला है कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ाने के बारे में एक खबर फैल रही है. यह फर्जी खबर है. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट/पोर्टल पर दी गई जानकारी का पालन करें.
इसके बाद अब स्पष्ट हो गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में 31 जुलाई ही है.
डेट निकल गई तो पेनल्टी के साथ देना होगा ब्याज
एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्सपेयर को आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करने से बचना चाहिए.ऐसे में गलती की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में आपके पास अब सिर्फ तीन दिनों का समय ही बचा है. अगर 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया तो पेनल्टी और ब्याज देना होगा.
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