राजनांदगाव (Rajnandgaon District Court) के जिला न्यायालय के स्पेशल कोर्ट ने कलेक्टर (Collector) की कार कुर्क करने का फैसला सुनाया है. दरअसल 2012 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वैदेही देवी (Vaidehi Devi) के घर को प्रशासन ने तोड़ दिए थे. पीड़ित को मकान तोड़ने का मुआवजा नहीं दिया गया. जिसको लेकर अदालत में अपील की गई थी. जिसमे अदालत कलेक्टर की कार कुर्क कर रकम वसुल करने का आदेश जारी किया.