OBC Reservation in Madya Pradesh: मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ की ओर पहुंच सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह मामला ‘टॉप ऑफ द बोर्ड' श्रेणी में सूचीबद्ध रहेगा. इसका मतलब है कि रोजाना सुनवाई होगी और तब तक जारी रहेगी, जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं हो जाता. अब इसमें यह अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट 23 की बजाय 24 सितंबर से नियमित सुनवाई करेगा. राज्य सरकार का मानना है कि ओबीसी वर्ग को उनके हक का पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इसी दिशा में यह कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से अटके इस मसले पर जल्द ही अंतिम फैसला आ जाएगा. मध्य प्रदेश में पहले ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी था, जिसे 2019 में अध्यादेश के जरिए बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया था.