दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के लिए बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। कोर्ट ने राजेंद्र भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक लगाने की मांग की थी। इस फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि राजेंद्र भारती की अयोग्यता बरकरार रहेगी और वे आगामी दतिया उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे।