केरल (Kerala) की सरकार को बड़ा झटका देते हुए केरल हाईकोर्ट (HC) ने अपने फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले के सामने काले झंडे लहराना न तो गैरकानूनी है और न ही इसे मानहानि माना जा सकता है. यह फैसला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पक्ष में आया है, जिन्हें पिछले साल ‘नव केरल सदास’ कार्यक्रम के दौरान पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था.