Jabalpur News : अधिक फीस वसूली और कॉपी-किताब में किए गए घोटाले को लेकर जबलपुर (Jabalpur) में करीब एक दर्जन से अधिक निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी, इसके बाद इन स्कूल संचालकों को जेल की हवा भी खानी पड़ी, वहीं कुछ निजी स्कूलों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि फीस निर्धारण करने का अधिकार जिला स्तरीय कमेटी को नहीं होता है. मामले पर हाईकोर्ट जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी (High Court Justice Maninder Singh Bhatti) की कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए उनकी याचिका रद्द कर दी है कि स्कूलों के पास राज्य स्तरीय समिति के पास जाने का विकल्प उपलब्ध है लिहाजा मामले पर हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता.