MP Rape Case : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने रेप पीड़ित एक नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दे दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकलपीठ के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई थी. भोपाल की 15 साल की रेप पीड़िता ने एकलपीठ के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी और अब उसे गर्भपात की अनुमति मिल गई है.