Baloda Bazar Violence Case में HC ने 106 आरोपियों को दी जमानत, क्या है पूरा मामला? | Chhattisgarh

  • 4:56
  • प्रकाशित: फ़रवरी 22, 2025

 

aloda Bazar Violence Case: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले (Baloda Bazar Violence Case) में 106 से अधिक आरोपियों को हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) से जमानत मिल गई है. जस्टिस (Justice) नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. प्रत्येक आरोपी को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के एक जमानतदार के साथ संबंधित ट्रायल कोर्ट में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है. बलौदा बाजार के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 13 जून 2024 को दर्ज शिकायत के अनुसार, सतनामी समाज के कुछ लोगों ने 10 जून 2024 को मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी की. यह घटना 15-16 मई 2024 को ग्राम महाकोनी (थाना अमरगुफा, गिरौदपुरी) में सतनामी समाज के एक स्मारक को क्षतिग्रस्त करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के विरोध में हुई थी.

संबंधित वीडियो