Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur) , मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) में दाखिला लेने वाले एनआरआई कोटे (NRI Quota) के छात्रों को हाईकोर्ट (HighCourt) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एनआरआई कोटे के एडमिशन निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू नहीं हो सकता. इसे कानून मानकर किसी नियम को लागू नहीं की जा सकती.