भोपाल गैस त्रासदी को लेकर एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 05, 2024

 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने भोपाल (Bhopal) स्थित यूनियन कार्बाइड (Union Carbide Toxic Waste) से जहरीला कचरा 4 सप्ताह में हटाने के आदेश जारी किये हैं. हाईकोर्ट जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जहरीला कचरा हटाये जाने के लिए सरकार, संबंधित अधिकारी और प्रतिवादी संयुक्त बैठक कर 1 सप्ताह में सभी औपचारिकताएं पूरा करें. कोई विभाग आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो संबंधित प्रमुख सचिव पर अवमानना की कार्यवाही की जायेगी. ऐसा नहीं करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करना होगा. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की है.

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