बैंक बंद होने के बाद लोगों को कैसे मिलता है उनका पैसा?    

DICGC Act: अगर कोई बैंक अचानक बंद हो जाता है तो जमाकर्ता के मन में इसी बात को लेकर चिंता होगी कि उनका पैसा कैसे मिलेगा. आइए आपको बताते हैं.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

DICGC Act: लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करवाते हैं. लेकिन अगर किसी कारणवश बैंक बंद हो जाए तो उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा? इस बात को लेकर चिंता होना भी स्वाभाविक है. लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं है. आपका जमा पैसा आपको जरुर वापस मिलेगा. बस आपको कुछ जरुरी प्रकियाओं को फॉलो करना होगा. 

प्रक्रियाओं को करें फॉलो

अगर किसी बैंक का संचालन आरबीआई की ओर से  बंद कर दिया जाता है. तो उस बैंक के खाताधारकों के जमा पैसों को वापस दिलाने के लिए भी एक प्रक्रिया तय होती है. जिसके तहत उनके पैसे वापस किए जाते हैं. बैंक बंद होने के बाद आपको तुरंत अपने बैंक की ब्रांच से संपर्क करना जरूरी है. इसके बाद आप वहां से क्लेम की प्रक्रिया के बारे में पता कर सकते हैं.

Advertisement
इसके लिए डीआईसीजीसी एक्ट यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट के तहत लोगों को पैसे लौटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी.

लेकिन इसमें जमाकर्ता को सिर्फ एक लिमिट तक ही पैसे वापस मिल सकते हैं.अगर आपकी जमा राशि 5 लाख से ज्यादा है. तो आपको परिसमापक की प्रक्रिया में भाग लेना होगा. डीआईसीजीसी एक्ट (DICGC Act) के तहत बैंक में जमाकर्ता को सिर्फ 5 लाख तक ही रुपये वापस मिल पाएंगे.  अगर कोई बैंक बंद हो जाता है, तो उसमें मौजूद किसी भी ग्राहक के 5 लाख रुपये तक सुरक्षित रहते हैं. यह गारंटीड वापस मिल जाते हैं. DICGC Actके तहत, अगर कोई बैंक किसी कारण बंद हो जाता है. तो फिर हर एक जमाकर्ता को उसके पैसे लौटाने के लिए जिम्मेदार होता है. 

Advertisement

ये भी पढ़ें कांग्रेस ने प्रत्याशियों की जारी की सूची, जानें निगम और नगर पालिकाओं में किसे दिया है टिकट

ये भी पढ़ें गीदम से रविश पर फिर भरोसा,102 नगर पंचायतों के लिए कांग्रेस ने इन्हें बनाया है अध्यक्ष प्रत्याशी, देखें लिस्ट

Advertisement

Topics mentioned in this article