MP के पूर्व वित्त मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले की FIR  भी रद्द 

MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. मामला 11 साल पुराना है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व वित्त मंत्री ने बयान जारी किया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ? 

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को 11 साल पुराने यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राघव जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. साथ ही मध्य प्रदेश शासन की अपील को खारिज करते हुए सरकार को फटकार भी लगाई है.

समर्थकों में ख़ुशी का माहौल 

राघव जी को क्लीन चिट मिलने के बाद विदिशा में उनके समर्थकों और समाजसेवियों ने उनके निवास पर पहुंचकर उनका सम्मान किया. परिवार के लोगों ने मिठाई बांटकर इस फैसले पर खुशी जाहिर की. राघव जी ने कहा कि आखिरकार सत्य की विजय हुई है. उन्होंने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र बताया, जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी.

राघव जी का बयान देते हुए भावुक हो गए और कहा कि -

"मुझे विश्वास था कि भारत का कानून सत्य के पक्ष में खड़ा होगा. मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसने मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा असर डाला. आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मेरी 60 वर्षों की राजनीतिक सेवा को फिर से बेदाग साबित किया है. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं."

राघव जी के अनुसार अगर इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती तो उन पर लगा ये कलंक कभी नहीं मिटता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वे खुद को और अपने परिवार को न्याय दिलाने में सफल रहे हैं. 

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ये है मामला 

दरअसल 11 साल पहले पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ उनके कर्मचारी ने अप्राकृतिक कृत्य करने की शिकायत  हबीबगंज थाने में की थी. इसके बाद राघवजी को पद से इस्तीफा देना पड़ा था. राघवजी ने इन आरोपों झूठा बताया था. 

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