Ujjain: स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन का एक्शन, कॉपी-किताब खरीदी में मनमानी करने वाले 15 प्राइवेट स्कूलों पर लगाया दो-दो लाख का जुर्माना

Private Schools Imposed Fine: जिला प्रशासन ने 15 निजी स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना फीस वृद्धि और बुक स्टॉल के साथ मिलीभगत करने के मामले में लगाया गया.

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प्रशासन ने लगाया निजी स्कूलों पर जुर्माना

Ujjain News: प्राइवेट स्कूलों, पब्लिशर्स और बुक स्टॉलों की मिलीभगत पर शिकंजा लगाने के लिए उज्जैन जिले के कलेक्टर नीरज सिंह (Neeraj Singh) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. प्रशासन ने जिले के पेरेंट्स को तय दुकानों से किताब, यूनिफार्म खरीदने के साथ फीस स्ट्रक्चर की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने पर 15 निजी स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया. प्रशासन ने सात दिन के अंदर इस राशि को जमा कराने के निर्देश दिए है. बता दें कि स्कूलों की इस मनमानी के मामले में एनडीटीवी ने मुहिम चलाई थी.

सीएम यादव ने दिए थे आदेश

स्कूलों की मनमानी को देख मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 1 अप्रैल को निजी स्कूलों के लिए आदेश दिए थे. कलेक्टर नीरज सिंह के आदेश पर एसडीएम एलएन गर्ग ने 3 अप्रैल को फ्रीगंज स्थित तीन बुक स्टॉलों पर छापा मारा तो जिले के कई स्कूलों की कारगुजारी सामने आ गई. नतीजतन, प्रशासन ने जांच की तो 15 स्कूल द्वारा फीस स्ट्रक्चर की जानकारी सूचना बोर्ड और स्कूल की साइट पर नहीं दिखी. पुख्ता प्रमाण मिलने पर कलेक्टर ने सीनियर स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाकर स्कूल संचालक और प्राचार्य को 7 दिन में कोषालय में राशि जमा करने के आदेश दिए.

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इन स्कूलों पर लगा है जुर्माना

कलेक्टर सिंह के आदेश पर उड़नदस्तों द्वारा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल, देवास रोड, क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, मालन वासा, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, प्रेम नगर, देवास रोड, सेंट पाल कॉन्वेंट हाई स्कूल, पंचक्रोशी मार्ग आगर रोड, ऑक्सफोर्ड जुनियर कॉलेज, सेंट थॉमस स्कूल, पंवासा मक्सी रोड, कार्मल कॉन्वेंट, चक कमेड़ तहसील घट्टिया, सेंट थॉमस स्कूल बड़नगर, मास्टर माइंड इंटरनेशनल स्कूल तराना, दिनाह कॉन्वेंट स्कूल तराना, जीनदत्ता इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन नारायणा तहसील महिदपुर, एमपीएस अकेडमी महिदपुर, इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल खाचरौद और सेंट मार्टिन स्कूल, बड़नगर ज्ञान सागर एकेडमी, देवास रोड पर जुर्माना किया है.

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अंकुश के लिए धारा 144

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 1 अप्रैल को निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. इस पर कलेक्टर सिंह ने बुक स्टॉलों की सर्चिंग कराने के साथ नियमों का पालन कराने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे. वही, 4 अप्रैल को जिले के 156 निजी विद्यालयों के संचालक, प्राचार्य की उत्कृष्ट विद्यालय में बैठक सख्त चेतावनी दी थी कि पालक या विद्यार्थी पर किताब कॉपी या यूनिफॉर्म चिन्हित दुकान से खरीदने के लिए दबाव बनाया तो सख्त कार्रवाई करेंगे. 

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