छतरपुर : दबंगों ने आदिवासी सरपंच पति का किया अपहरण, पुलिस ने की मामूली कार्रवाई

पुलिस ने मामले से संबंधित बताया कि यह चुनावी रंजिश का मामला है. दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जबकि फरियादी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने सांठ-गांठ कर दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर दिया है,जबकि दूसरे पक्ष के लोगों पर कोई चोट के निशान भी नहीं हैं.

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फरियादी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दबंगों के साथ सांठ-गांठ कर लिया है.
छतरपुर:

छतरपुर के आतानिया गांव में दबंगों ने आदिवासी सरपंच पति का दिन दहाड़े अपहरण कर जमकर पिटाई की. जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की. लेकिन छतरपुर पुलिस द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में है. पीड़ित ने बताया कि गांव के दबंगों ने उसका अपहरण कर खूब मारपीट की, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. लेकिन सिविल लाइन थाना में शिकायत करने पर पुलिस ने मामूली धाराएं लगाकर केस दर्ज किया. फरियादी का आरोप है कि पुलिस ने अपहरण करने और धारदार हथियार से हमला करने जैसी धाराएं नहीं लगाई हैं. जिसके बाद पुलिस के ऊपर आरोपियों से सांठ-गांठ के आरोप लग रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला

यह मामला सिविल लाइन थाना इलाके के आतानिया गांव का है. जहां सरपंच पति का गांव के दबंगों ने दिन दहाड़े अपहरण किया और जमकर मारपीट की. पीड़ित खेमचंद आदिवासी ने बताया कि जब वह गांव से छतरपुर जा रहा था तभी पन्ना नाका स्थित आजाद चौक के पास गांव के दबंगों ने सरेआम मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया. अपहरण के बाद भी उसके साथ जमकर मारपीट की गई. इसके अलावा दबंगों ने पीड़ित की जाति को लेकर भी गालियां दीं. पीड़ित आदिवासी के साथ आई महिलाओं ने बताया कि पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई. इन सब के बावजूद पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है. 

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पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

पुलिस ने इसे चुनावी रंजिश का मामला बताया है. दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जबकि फरियादी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने सांठ-गांठ कर दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर दिया है,जबकि दूसरे पक्ष के लोगों पर कोई चोट के निशान भी नहीं हैं. दूसरे पक्ष ने सुबह थाने में आकर टीआई के साथ सांठ-गांठ कर ली है, जिसके बाद टीआई ने मामूली धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

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किन धाराओं पर हुआ केस दर्ज

पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 294, 323, 427, 34 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) और 3 (2) (va) भी लगाई गई है. वहीं कानून के जानकार छतरपुर शहर के जानेमाने वकील अरविन्द्र निरंजन का कहना है कि जब किसी को जबरन उठाकर ले जाया जाता है तो अपहरण या व्यापहरण की श्रेणी में आता है. इस कारण अपराधियों पर धारा 364 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए 

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अपहरण का वायरल हुआ वीडियो

इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि तीन लोग मोटरसाइकिल से आकर पैदल जा रहे एक युवक को जबरन मारपीट कर गाड़ी से अपहरण कर ले जाते हैं.