New Criminal Laws: 1 जुलाई से खत्म होगा अंग्रेजों के समय का IPC और CRPC, अभी से तैयारी में जुटा पुलिस विभाग

MP News: अंग्रेजों के समय से चले आ रहे IPC और CRPC नियम को बदल दिया गया है. नए आपराधिक कानूनों को लेकर छत्तरपुर में खास जागरुकता अभियान चलाई जा रही है.

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लोगों को किया जा रहा है जागरूक

Chhatarpur News: 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक अधिनियम (Criminal Act) के कानून भारतीय न्याय संहिता (Indian Penal Code), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) लागू होने जा रहे हैं. इसको लेकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छत्तरपुर (Chhatarpur) में पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत संबंधित पुलिस अधिकारियों को नए नियम (New Rules) की जानकारी देते हुए जागरूक निर्देशित किया. इसी क्रम में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण थाना एवं चौकी क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. सामुदायिक स्थलों, जैसे बस स्टैंड धर्मशाला में जनमानस से संवाद कर नए कानून के बारे में बताया जा रहा है. यात्री वाहनों में पंपलेट चस्पा किये जा रहे हैं, साथ ही यात्रियों से संवाद करते हुए पम्पलेट वितरित किए जा रहे हैं. 

जागरुकता के लिए खास मुहिम

छत्तरपुर में जन संवाद करते हुए नए कानून के बारे विस्तृत चर्चा की जा रही है. अपराध के शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में फर्स्ट एड या इलाज निशुल्क मिलने की गारंटी होगी. चुनौती भरी परिस्थितियों में भी पीडित जल्द ठीक हो सकेंगे. लोगों को बताया जा रहा है कि गवाहों की सुरक्षा व सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करेंगी. दुष्कर्म पीडिताओं को आडियो-वीडियो माध्यम से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करने की छूट मिलेगी. नए कानून में मामूली अपराधों के लिए दंडस्वरूप सामुदायिक सेवा की विधा शुरू. समाज के लिए सकारात्मक योगदान देकर दोषी अपनी गलतियों को सुधारने का काम करेगा.

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इन जरूरी बातों को किया जा रहा है हाइलाइट

छत्तरपुर में लोगों को जागरूक करने के दौरान लोगों को बताया जा रहा कि नए नियम आने के बाद सुनवाई में देरी से बचने और न्याय की त्वरित बहाली के लिए कोई अदालत किसी मामले को अधिकतम दो बार ही स्थगित कर सकेगी. सभी कानूनी कार्यवाही इलेक्ट्रानिक माध्यमों से वितरित किए जा रहे हैं. दुकानों शोरूम इत्यादि स्थानों पर निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. 15 साल से कम आयु, साठ साल से अधिक और दिव्यांगो व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में पेश होने से छूट होगी. उन्हें पुलिस की मदद अपने निवास स्थान पर ही मिले.

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