Soybean Kharidi MP: सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी; इस तारीख से उपार्जन पंजीयन, भावांतर भुगतान का मिलेगा लाभ

Bhavantar Bhugtan Yojana MP: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्नदाताओं की चिंता कर सोयाबीन को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूलय 5328 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है. मध्यप्रदेश सरकार किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है. कलेक्टर और संबंधित अधिकारी किसानों का हित निश्चित करें. अधिकारियों को क्षेत्रवार दायित्व दिए जाएं. भावांतर योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें."

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Soybean Kharidi MP: सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी; इस तारीख से उपार्जन पंजीयन, भावांतर भुगतान का मिलेगा लाभ

Soybean Kharidi in MP Bhavantar Bhugtan Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की जा रही भावांतर योजना को लेकर सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में प्रारंभ की जा रही भावांतर योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक अमले को दायित्व दिए जाएं. इस योजना की विशेषताओं को प्रत्येक स्तर पर प्रचारित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले. सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी उपयोग करें. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्नदाताओं की चिंता कर सोयाबीन को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूलय 5328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है. मध्यप्रदेश सरकार किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है. जिस तरह धान और गेहूं पर किसानों को उनके परिश्रम की कीमत दिलवाने का कार्य किया गया है, उसी तरह सोयाबीन उत्पादक किसानों को भी लाभ दिलवाया जाएगा.

इस तारीख से शुरू होगा पंजीयन

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए. हितग्राही को सीधा लाभ मिलना चाहिए. सभी के प्रयासों से भावांतर योजना पूर्णता सफल होगी.

भावांतर योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन का कार्य 10 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. भावांतर की अवधि 01 नवम्बर से 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगी. पंजीकृत कृषक और उनके रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के माध्यम से होगी. किसानों के भावांतर की राशि पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि “सभी आवश्यक व्यवस्था की जाएं. कलेक्टर और संबंधित अधिकारी किसानों का हित निश्चित करें. अधिकारियों को क्षेत्रवार दायित्व दिए जाएं. भावांतर योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें. जिला स्तर पर नियमित समीक्षा भी हो. किसानों को सही दाम मिले, इसकी मॉनिटरिंग हो. भावांतर योजना किसानों के हित में है, इसका प्रचार-प्रसार किया जाये. सभी जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया से प्रचार में भी सहयोग करें. पात्र किसान समय पर पंजीयन करवा लें जिससे पात्र किसान लाभ से वंचित न रहें.”

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भावांतर योजना से किसानों को राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मध्यप्रदेश में सोयाबीन के लिए 'भावांतर योजना' लागू होगी. अगर MSP से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो हमारी सरकार इस योजना के तहत किसानों के घाटे की भरपाई करेगी. इसके अंतर्गत यदि बाजार मूल्य एमएसपी से कम रहेगा, तो सरकार फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर की राशि सीधे किसानों को देकर इसकी क्षतिपूर्ति करेगी.

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