MP News: यूपी के बाद अब एमपी के इस जिले में भी जारी हुआ फरमान, दुकानदारों को लिखना होगा ये...

Ujjain News: पहले यूपी में अब एमपी में सभी प्रतिष्ठानों में संचालक अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर हिंदी भाषा में लिखें. हालांकि, हिंदी के साथ-साथ अन्य उपयुक्त भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है. मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में कार्यालय नगर पालिक निगम ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए अपील की है.

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MP News: यूपी के बाद अब एमपी के इस जिले में भी जारी हुआ फरमान, दुकानदारों को लिखना होगा ये...

Madhya Pradesh News: यूपी के बाद अब एमपी में भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर संचालक अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे. उज्जैन में इस मसले को लेकर नगर पालिका प्रशासन का अमला अलर्ट हो गया. महापौर मुकेश टटवाल द्वारा शहर के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की गई. इस अपील में कहा गया कि नगर निगम द्वारा मेयर इन काउंसिल का ठहराव क्र. 31  दिनांक 26. 09. 2022 के परिपालन में आदेश जारी कर सभी प्रतिष्ठानों पर संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन क्रमांक स्पष्ट शब्दों लिखा जाना अनिवार्य किया गया है.

जुर्माने की कार्रवाई का है प्रावधान

निगम द्वारा जारी आदेश का पालन करते हुए सभी प्रतिष्ठानों के संचालक रविवार को ही अपने प्रतिष्ठानों पर लगे बोर्ड पर संचालक का नाम, मोबाइल नंबर लिखवाया जाना तय करें. नहीं, तो निरीक्षण के दौरान दुकानों पर संचालक का नाम और नंबर नहीं पाया जाता है, तो संबंधित दुकान संचालक पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

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नियमानुसार कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें

महापौर मुकेश टटवाल द्वारा निगम अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि मेयर इन काउंसिल द्वारा जारी ठहराव का पालन करते हुए शहर के प्रतिष्ठानों पर संचालकों का नाम लिखवाया जाना शत प्रतिशत सुनिश्चित करें. पालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें.

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मेयर इन काउंसिल का ठहराव क्र 31 दिनांक 26.09.2022 को उज्जैन शहर में स्थापित होटल, रेस्टोरेंट, लॉज के नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) लगाए जाने के संबंध में गाइडलाइन जारी की.

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जानें क्या है गाइडलाइन

1. नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र में स्थापित समस्त होटल, रेस्टोरेंट, लॉज के नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) हिंदी में लिखा होना चाहिए. हिंदी के साथ अन्य भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है.
2. संबंधित समस्त होटल, रेस्टोरेंट, लॉज के अग्रभाग के आकार को दृष्टिगत रखते हुए आनुपातिक रूप से नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) स्थापित किया जा सकेगा.
3. नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) के अक्षर का आकार सामान्य होकर इस प्रकार हो कि वह आसानी से दिखाई दे..
4. नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) यदि ग्लो साइन बोर्ड हो तो ऐसी स्थिति मे ग्लोसाइन बोर्ड के अक्षर लाल रंग के रखे जाना अनिवार्य होगा.
5. संबंधितों को इस बात का विशेष द्वारा लगाई गई नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) सुव्यवस्थित रहें.  स्थापित किए गए नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) का संधारण कार्य समय-समय पर नियमित किया जाना.
6. संबंधित संस्थान के संस्थापक / संचालक का नाम एवं मोबाइल नं. तथा दुकान / संस्थान का पंजीयन क्रमांक का उल्लेख नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) में अनिवार्य रूप से किया जाना.
 7. संबंधितों के द्वारा स्वीकृत नीति अनुसार निर्धारित समयावधि में नाम पट्टिका (साइन बोर्ड) नहीं लगाए जाने पर संबंधित पर राशि रु 2000 / पहली बार और दूसरी बार राशि रु 5000/- का जुर्माना आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा वसूल किया जा सकेगा.

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