Indore Court: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर जिले के महू तहसील के पिगडम्बर क्षेत्र में 5 फरवरी 2023 को कांग्रेस नेता जितेंद्र ठाकुर के सात वर्षीय बेटे हर्ष ठाकुर का अपहरण हो गया था. फिरौती की रकम नहीं मिलने के कारण आरोपियों ने मासूम की हत्या कर दी थी. कोर्ट (Indore Court) में पीड़ित परिवार वालों को सोमवार को न्याय मिला. जिला कोर्ट ने मामले से जुड़े दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई. बता दें कि दोनों आरोपियों में से एक आरोपी मृत बच्चे के रिश्ते का ही है.
करोड़ों की मांगी थी फिरौती
मामले से जुड़े दो मुख्य आरोपी, ऋतिक, उसका दोस्त विक्रांत हरिओम और ऋतिक के छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों ने परिजनों से फिरौती के रूप में चार करोड़ मांगे थे. जब परिजनों ने नहीं दिया तो आरोपियों ने सैंडल मेंडल पुलिया पर मासूम की गला घोट कर हत्या कर दी थी. पूरा मामला 5 फरवरी 2023 का है. इसमें आज कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया.
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विशेष न्यायाधीश की कोर्ट के सुनाया फैसला
पूरे मामले में आरोप था कि ऋतिक और विक्रांत ने बच्चे हर्ष को कार में बैठाने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर मारा था. घटना का मास्टर माइंड ऋतिक मृत बच्चे के पिता जितेंद्र के भांजे का भांजा है. बावजूद, ऋतिक ने अपने दोस्त विक्रांत के साथ मिलकर कांग्रेस नेता जितेंद्र के बेटे हर्ष का अपहरण किया और उसकी जान ले ली. वह 4 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में चाहता था, लेकिन जब पकड़ाने का डर हुआ तो बच्चे की हत्या कर दी.
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