सिवनी हवाला लूट कांड: CSP पूजा पाण्डेय की जमानत याचिका खारिज

Seoni Hawala robbery case: तीन करोड़ रुपये के चर्चित हवाला कांड में फंसी CSP पूजा पाण्डेय को कोर्ट से राहत नहीं मिली. जिला अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. इस मामले में पूजा पांडे के साथ 11 पुलिसकर्मी भी जेल में बंद हैं.

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CSP Pooja Pandey Bail Plea Rejected: सिवनी के चर्चित मामले पर के लूट कांड के चर्चित मामले पर आरोपी CSP पूजा पांडे की जमानत याचिका को  न्यायालय ने खारिज कर दिया है. फिलहाल CSP पूजा पांडे सहित अन्य 11 पुलिसकर्मी जेल में है. सूत्र के अनुसार, अब CSP पूजा पांडे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगी.

1.45 करोड़ रुपये की हवाला राशि लूटने का आरोप

दरअसल, CSP पूजा पांडे सहित अन्य 11 पुलिसकर्मी पर 1.45 करोड़ रुपये की हवाला राशि लूटने का गंभीर आरोप है. आरोप है कि महाराष्ट्र के नागपुर का एक व्यापारी लगभग 1.45 करोड़ रुपये की रकम लेकर कार एमएच 13 ईके 3430 से जा रहा था. बंडोल थाना क्षेत्र में रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पुलिस ने कार को रोक ली. इतना ही नहीं पुलिस ने व्यापारी और उसके साथियों को पास के जंगल में ले जाकर मारपीट की और रकम छीन ली. बता दें कि पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया. 

इन पुलिसकर्मियों पर हवाला राशि लूटने का आरोप

इस मामले में SDOP पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम, प्रधान आरक्षक माखन सिंह, प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला, आरक्षक रविंद्र उईके, चालक रितेश, गनमैन केदार, गनमैन सदाफल, कॉन्स्टेबल योगेंद्र, नीरज और जगदीश शामिल हैं. सभी के खिलाफ लखनवाड़ा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2) (डकैती), 126(2) (ग़लत तरीके से रोकना), 140(3) (अपहरण) और 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज है.

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