Saurabh Sharma Case in High Court: भोपाल (Bhopal) के भ्रष्ट आरटीओ अधिकारी सौरभ शर्मा (RTO Officer Saurabh Sharma) से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद सौरभ शर्मा और उसके साथ चेतन गौर (Chetan Gaur) को कोर्ट में पेश किया. लोकायुक्त ने कोर्ट से सात दिन के पुलिस रिमांड की मांग की थी. इसपर सौरभ के वकील ने विरोध किया था. लेकिन, तमाम दलिलों को देखते हुए कोर्ट ने सौरभ शर्मा और चेतन गौर को 4 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है.
सौरभ शर्मा के मामले में सुनवाई
एमपी के भ्रष्ट आरटीओ अधिकारी सौरभ शर्मा और उनके साथ चेतन गौर से संबंधित मामले में पहली कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है. मामले में पेशी के समय लोकायुक्त ने सौरभ और चेतन के लिए सात दिन का पीआर मांगा था. सौरभ के वकील हरीश मेहता ने लोकायुक्त के आवेदन का विरोध किया. लेकिन, दोनों को कोर्ट ने सात दिन के लिए, यानी 4 फरवरी तक की पुलिस रिमांड में भेज दिया है.
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लोकायुक्त ने रखा अपना पक्ष
लोकायुक्त की वकील ने कोर्ट में अपनी दलील दी. उन्होंने कहा कि मामले में अभी कई मामलों पर पूछताछ होना है. दोनों से, सौरभ और चेतन से आमने-सामने पूछताछ की जाना है. लिहाजा, पुलिस रिमांड दी जानी चाहिए. लोकयुक्त ने कोर्ट में कहा कि तलाशी के दौरान मिली 'गोल्डन कार' चेतन गौर की ही थी.
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