Satna News: स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर SDM का बड़ा एक्शन, 5 क्लीनिक में जड़ा ताला, क्या है मामला?

Satna News: सतना में कई अवैध क्लीनिकों पर कार्रववाई हुई हैं. एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनियमित एवं अवैध चिकित्सकीय गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही जारी रहेगी.

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Illegal Clinic in Satna: सतना में अवैध क्लीनिक पर SDM का एक्शन

Illegal Clinics in Satna: सतना जिले में अवैध रूप से क्लीनिक चलाने वालों पर शनिवार 26 अप्रैल को अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) रघुराजनगर राहुल सिलाडिया ने शिकंजा कस दिया. इस दौरान पांच क्लिनिकों में ताला लगा दिया गया. SDM के अलावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विजय अरख, लिपिक आशुतोष प्यासी एवं पुलिस बल मौजूद रहा. अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों पर व्यापक एवं संगठित कार्रवाई की गई. अवैध क्लीनिक पर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) एक्ट, 2010 के तहत कार्यवाई की गई.

इन जगहों पर हुई दबिश

SDM के नेतृत्व में श्री साई क्लीनिक राजेन्द्र नगर गली नंबर-2 की जांच की गई. स्थल पर जांच के दौरान न तो कोई वैध चिकित्सकीय डिग्री प्रस्तुत की गई और न ही कोई चिकित्सकीय योग्यता प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए. क्लीनिक में एक व्यक्ति जो स्वयं को सफाईकर्मी बता रहा था, वही मरीजों का उपचार एवं दवाओं का वितरण करता पाया गया. मरीजों से ली गई फीस एवं वितरित दवाइयों का रिकॉर्ड बरामद कर जब्त किया गया. क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील किया गया.

इसी प्रकार से शंकर क्लीनिक बस स्टैंड में एलोपैथिक दवाइया बिना किसी विधिवत पंजीकृत चिकित्सक की उपस्थिति में पाई गईं. क्लीनिक का संचालन एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था. शंभू हॉस्पिटल माधवगढ़ का निरीक्षण में पाया गया कि प्रतिष्ठान के पास क्लीनिक रजिस्ट्रेशन नहीं था तथा स्वघोषित डॉक्टर केवल बीएससी और एमए (गैर-चिकित्सा विषय) की डिग्री रखता था.

इसके अलावा दीप नारायण गर्ग क्लीनिक में भी वैध चिकित्सा डिग्री अथवा क्लीनिक रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया. क्लीनिक को सील कर दिया गया. साथ ही दोलन क्लीनिक माधवगढ़ में कथित बंगाली चिकित्सक द्वारा क्लीनिक से भारी मात्रा में इंजेक्शन व अन्य दवाइयाँ बरामद हुईं. दो मरीज भी उपचाररत पाए गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल भेजा गया. क्लीनिक बिना पंजीयन पाया गया एवं त्वरित प्रभाव से सील किया गया. इस कार्यवाही के बाद अवैध क्लीनिक चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

धारा 41 का उल्लंघन कर हो रहा था संचालन

उल्लेखनीय है कि सभी प्रतिष्ठानों पर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2010 की धारा 41 के अंतर्गत उल्लंघन किया जा रहा था. जिसके बाद तत्काल प्रभाव से सील करने कार्यवाही की गई है. अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने की कार्रवाई प्रचलन में है. सभी क्लिनिक पर इंजेक्शन का अवैध प्रयोग और लापरवाही पूर्ण डिस्पोजल करना पाया गया. एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अनियमित एवं अवैध चिकित्सकीय गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही जारी रहेगी. आमजन को ठगने एवं उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होगी.

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