MP News: बिना रॉयल्टी पर्ची के ही खुले में चल रहा रेत का कारोबार, जगह-जगह मिल रहे रेत के अवैध भंडारण

MP Sand Mafia: रेत खनन, भंडारण और बेचने के लिए ठेका कंपनी ने किसी तरह की रॉयल्टी पर्ची नहीं ली. अवैध रूप से ही धड़ल्ले से रेत का खरीद-बेच चल रहा था.. ASI को ट्रैक्टर से कुचलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया..

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रेत माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन

Illegal Sand Storage: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल (Shahdol) से रेत के अवैध कारोबार (Illegal Sand Business) का मामला सामने आया है..शहडोल जिले में रेत ठेका कंपनी (Sand Contracting Company) द्वारा बिना रॉयल्टी पर्ची (Royalty Slip) लिए ही रेत का भंडारण और खरीद-बेच चल रहा है.. इसके लिए ठेका कंपनी के जनरल मैनेजर सहित हाइवा मालिक और हाइवा चालक के खिलाफ ब्यौहारी थाने में पुलिस ने FIR दर्ज हुई है. जिले में रेत माफिया (Sand Mafia) द्वारा ASI महेंद्र बागरी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचल दिए जाने के बाद अब पुलिस और प्रशासन के कान खड़े हुए है. बीते दो दिनों से प्रशासन और माइनिंग विभाग अवैध रेत उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई कर किसी तरह अपनी नाक बचाने की कोशिश में लगी हुई है..

कार्रवाई में हो रहे कई खुलासे

दो दिनों से हो रही कार्रवाई में कई सारे नए-नए खुलासे हो रहे हैं. ब्यौहारी के पोड़ी रेत खदान से बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत बेची जा रही थी. मामले का खुलासा तब हुआ जब 5 मई को पोड़ी तिराहा में वाहन चेकिंग के दौरान एक हाइवा ट्रक को रोककर चेक किया गया और ड्राइवर से रेत परिवहन के वैध कागजात मांगने पर उसके पास कोई भी रॉयल्टी पर्ची या वैध कागजात नहीं मिला..

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अवैध रेत से लदा हाइवा

जब पुलिस ने वाहन चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वाहन मालिक पीयूष सिंह बघेल, निवासी सतना ने उसे बिना रॉयल्टी पर्ची के ट्रक में रेत लोड करने के लिए भेजा है. साथ ही पोड़ी रेत खदान का जनरल मैनेजर उत्तम शर्मा ने बिना रॉयल्टी पर्ची के ट्रक में रेत लोड कर भेज दिया है.. जिससे से बात सामने आई कि स्वीकृत रेत खदान से बिना रॉयल्टी पर्ची और वैद्य दस्तावेजो के रेत का विक्रय कर अवैध लाभ अर्जित किया गया है.

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ठेकेदार को निकाले गए रेत की मात्रा के अनुपात में एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है. इसका भुगतान रॉयल्टी पर्ची की मदद से होता है. इसके बिना रेत का खरीद-बेच करना अवैध माना जाता है.

इन लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज

बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत बेचने के मामले में पुलिस ने पोड़ी खदान के जनरल मैनेजर उत्तम शर्मा , वाहन मालिक पीयूष सिंह बघेल और वाहन चालक गोविंद प्रजापति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. थाने में  IPC की धारा 379, 414 और 4, 21 खनिज अधिनियम में अपराध दर्ज मामले की आगे की जांच की जा रही है.

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पोकलेन किया गया जब्त

खनिज विभाग और ठेका कंपनी की सांठगांठ का मामला

रेत के अवैध खरीद-बेच के मामले में खनिज विभाग की भूमिका संदेह के घेरे में नजर आ रही है. कही न कही शासन द्वारा स्वीकृति रेत खदान से बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत निकाली जा रही थी. मामले में जिम्मेदार खनिज विभाग इतने दिनों से अपनी आंखें मूंदे बैठा था. इधर, रेत के अवैध परिवहन उत्खनन पर कार्रवाई कर पुलिस प्रशासन अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रही है.. पुलिस द्वारा किए गए कार्रवाई में कई जगहों पर रेत के अवैध भंडारण मिले. इसके तहत रेत खनन और भंडारण में यूज होने वाले कई वाहनों को भी जब्त किया गया है..

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मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

कई वाहनों को किया गया जब्त

दो दिनों से अवैध रेत उत्खनन परिवहन और भंडारण के खिलाफ राजस्व, पुलिस और माइनिंग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 23 हाइवा, 3 पोकलेन मशीन सहित 3 मेटाडोर और 3 डग्गी रेत पकड़ी गई. वही कई जगहों पर अवैध रूप से भंडार की गई रेत को भी जब्त किया गया. ये सभी कार्यवाही पोड़ी, पसगढ़ी, बोडीहा, सथनी, बुढ़वा और सोन अभ्यारण इलाके में की गई. पूरे मामले में ये बात खुलकर सामने आ रही है कि जिले के खनिज विभाग स्वीकृति रेत खदानों से बिना रॉयल्टी पर्ची के हो रहे रेत बिक्री पर आंख मूंदे बैठा रहा. 

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