Sagar Crime: सागर कोर्ट ने सुनाई ऐतिहासिक सजा, हत्या के 12 दोषियों को डबल उम्रकैद की सजा

Sagar Murder Case: सागर जिले में सगे दो भाइयों की हत्या के मामले में आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. मामले में 12 आरोपियों की पहचान कर उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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सागर में हत्या करने वाले 12 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई दोहरे आजीवन कारावास की सजा

Brothers Murder Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर (Sagar) जिले में 12 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई है. दो सगे भाइयों की नृशंस हत्या के सनसनीखेज मामले में देवरी की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार झा की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास (Double Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. इसके साथ ही, सभी आरोपियों पर 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

क्या है सागर में हत्या का पूरा मामला?

लोक अभियोजक पीएल रावत ने बताया कि यह मामला 25 अक्टूबर 2022 का है. फरियादी सुरेंद्र ने देवरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने घर पर निर्माण कार्य (पुट्टी) कर रहा था, तभी बिजोरा निवासी रामबाबू और राजा बाबू भागते हुए उसके घर आए और डर के मारे उसकी मकान की दूसरी मंजिल पर जाकर दरवाजा बंद कर लिया.

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ऐसे की थी दो भाइयों की हत्या

उनके पीछे आरोपियों में शामिल रामराज, दीपक, गुड्डा उर्फ सुजान, मदन, माखन, अभिनव एवं उनके अन्य परिजन एक राय होकर आए और गालियां देते हुए मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गए. दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के बाद उन्होंने रामबाबू और राजा बाबू पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सागर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस हमले के बाद आरोपी ऑल्टो कार में सवार होकर बरकोटी चौराहे की ओर भागे. रास्ते में मृतकों की मां रेखारानी सामने आ गईं, जिन्हें आरोपियों ने टक्कर मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए.

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इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

इस मामले में थाना देवरी में अभियुक्तों अभिनय उर्फ अभिनव पिता माखन दांगी, दीपक पिता जयसिंह दांगी, गुड्डा उर्फ सुजान पिता भरत सिंह दांगी, माखन सिंह पिता रघुवीर सिंह दांगी, रामराज सिंह पिता रघुवीर सिंह दांगी, मदन सिंह पिता सीताराम दांगी, गंगाराम पिता परमलाल चढ़ार, अशोक पिता रूपचंद अहिरवार, राममिलन पिता हरिराम सौर, उमेश पिता गिलू चढ़ार, बबलू पिता गिलू चढ़ार और राकेश पिता धनीराम चढ़ार के खिलाफ धारा 302, 147, 148, 149, 452, 294 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई.

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