Rules for ration distribution changed: मध्य प्रदेश में अब राशन वितरण के नियम बदल गए हैं. अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री की कैरी फारवर्ड नहीं होगी. भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक, हर माह की 01 से 31 तारीख तक पात्र परिवारों को राशन सामग्री वितरण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है. यह व्यवस्था अगस्त महीने से शुरू कर दिया है. अगस्त में 1 करोड़ 17 लाख 53 हजार पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया गया है.
राशन न लेने वालों के नाम चस्पा
भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक, पिछले छह महीने से निरंतर राशन ना लेने वाले लगभग 1 लाख 74 हजार परिवारों के नामों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराई गई है. वहीं 25 अगस्त तक उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त न करने वाले 13 लाख 33 हजार 470 पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिए SMS किए गए.
भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (MPSCSC) को वितरित राशन सामग्री मात्रा पर अनुदान राशि का माहवार भुगतान हो सकेगा. राशन सामग्री आवंटन माह में वितरण कराने से उचित मूल्य दुकानों पर आगामी माह की राशन सामग्री के भण्डारण कराने मे सुविधा होगी.
'वन नेशन-वन राशन कार्ड' के तहत MP के 34 हजार परिवारों को दूसरे राज्य में मिला राशन
बता दें कि 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' के तहत मध्य प्रदेश में अगस्त महीने में अन्य राज्यों के 3,644 परिवार को राशन प्राप्त हुआ है, जबकि एमपी के 34 हजार 667 परिवारों को अन्य राज्यों में राशन प्राप्त हुआ है.