Gang Rape Case Verdict: रीवा जिला न्यायालय के सत्रवें अपर न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को गैंगरेप केस में एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने गैंगरेप के दोषी पाए गए दो आरोपियों को 20-20 साल की जेल और 6000 रुपए की अर्थ दंड की सजा सुनाई है. आरोपियों को अर्थ दंड़ नहीं चुकाने की सूरत में 6 महीने अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा.
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10 माह के भीतर आरोपी धर्मराज बंसल और अभिषेकगडरिया के खिलाफ सुनाया फैसला
मामला रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का था. मामले की सुनवाई रीवा में पुराने कोर्ट से शुरू हुआ और अब नए कोर्ट में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने गैंगरेप केस में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो आरोपिी क्रमशः धर्मराज बंसल और अभिषेक हरिजन गडरिया के खिलाफ फैसला सुनाया.
पीड़िता के आपबीती सुनाने के बाद महिला के पति ने गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई
रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिसंबर 2024 को मजदूरी के लिए घर से निकली एक महिला को दो आरोपियो ने घर में काम दिलाने के बहाने अपने साथ रीवा के पाणन टोला मोहल्ले में लेकर गए और सूनसान जगह देखकर झाड़ियां के पीछे ले जाकर उसके साथ सामूहिक किया. आपबीती बताने के बाद महिला के पति ने गैंगरेप की शिकायत पुलिस से की.
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सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने गैंगरेप में दोषी दोनों आरोपियों की पहचान की
पुलिस ने मामला दर्ज करके कई सीसीटीवी खगांला तो एक सीसीटीवी में महिला और आरोपियों को साथ-साथ देखा. जिसमें आरोपियों की पहचान हो गई और करीब 50 दिन के अंदर मामला अदालत में पहुंच गया, पैरवी करने वाले महिला के सरकारी वकील विकास द्विवेदी ने 14 गवाहों को पेश किया. जिसकी रोशनी में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया.