पुणे हादसे में मरने वालों के माता-पिता ने उठाई मांग, कहा- SC की निगरानी में हो जांच

Pune Hit and Run Case : गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी के खिलाफ नाबालिग की तरह नहीं, बल्कि वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए. कोष्टा ने आरोप लगाया कि जब आरोपी ने उनकी बेटी और अनीश पर अपनी कार चढ़ा दी तब वह नशे की हालत में था.

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पुणे हादसे में मरने वालों के माता-पिता ने उठाई मांग, कहा- SC की निगरानी में हो जांच

Pune Car Crash : पुणे में कार दुर्घटना में मारे गये दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के माता-पिता ने शुक्रवार को मांग की कि सुप्रीम कोर्ट को मामले की जांच और सुनवाई की निगरानी करनी चाहिए. दोनों परिवारों ने यह भी मांग की है कि मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश में होनी चाहिए न कि महाराष्ट्र में क्योंकि मरने वाले मध्य प्रदेश से थे. मध्य प्रदेश के रहने वाले 24 वर्षीय आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मोटरसाइकिल को 19 मई को पुणे शहर में 17 वर्षीय लड़के द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्शे कार ने टक्कर मार दी, जिससे इस घटना में उनकी मौत हो गयी. अश्विनी जबलपुर की रहने वाली थी, जबकि अनीश उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली का रहने वाला था.

जबलपुर की अश्विनी के पिता ने कहा ये

अश्विनी के पिता सुरेश कुमार कोष्टा ने PTI -भाषा से बात करते हुए कहा, ''सुप्रीम कोर्ट को मामले की जांच और सुनवाई की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमें न्याय मिले.'' उन्होंने कहा कि गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी के खिलाफ नाबालिग की तरह नहीं, बल्कि वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए. कोष्टा ने आरोप लगाया कि जब आरोपी ने उनकी बेटी और अनीश पर अपनी कार चढ़ा दी तब वह नशे की हालत में था. दुर्घटना के बाद, किशोर को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहते हुए उसे जमानत दे दी.

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पुलिस पर लगाए VIP ट्रीटमेंट के आरोप

त्वरित जमानत और पुलिस की समीक्षा याचिका पर हंगामे के बाद, जेजेबी (Juvenile Justice Board ) ने बुधवार को रियल एस्टेट डेवलपर (Real Estate Developer) विशाल अग्रवाल के बेटे किशोर को पांच जून तक अवलोकन गृह में भेज दिया. पुलिस ने किशोर के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है. अनीश के पिता ओम प्रकाश अवधिया ने फोन पर कहा, 'मैं आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ूंगा.' उन्होंने कहा कि परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले की सुनवाई पुणे में नहीं बल्कि मध्यप्रदेश में होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद उसे थाने में VIP ट्रीटमेंट दिया गया. अवधिया ने कहा, ‘‘इस दुर्घटना को दोहरा हत्याकांड माना जाना चाहिए.''

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)