MP Teacher Bharti: कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, शिक्षिकों की नियुक्ति पर जारी है अनिश्चितता

Primary Teacher Bharti MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

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MP Teacher Bharti: कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

MP Teacher Bharti News: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) में प्राइमरी टीचर भर्ती (Primary Teacher Bharti) को लेकर एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 35 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होल्ड पर चल रही है. यह मामला याचिका क्रमांक 18/100 मार्च 2021 से संबंधित है, जिसके अंतरिम आदेश के आधार पर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया था. 28 जनवरी 2025 को माननीय न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए और न ही उन्हें अनहोल्ड किया. जब इन अभ्यर्थियों ने इस विषय में स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी, तो उन्हें कोई ठोस कारण नहीं बताया गया.

न्यायालय ने क्या कहा?

इन अभ्यर्थियों ने न्यायालय में एक नई याचिका दाखिल की, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी न करने और अनहोल्ड प्रक्रिया में देरी को चुनौती दी गई. इस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी कर पूछा कि इन अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की गई है.

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अभ्यर्थियों में नाराजगी

भर्ती प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता के कारण अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है. उनका कहना है कि वे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है.

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सरकार की भूमिका पर सवाल

अभ्यर्थियों का कहना है कि जब याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो नियुक्ति प्रक्रिया में और देरी क्यों की जा रही है. अब सभी की निगाहें न्यायालय के आगामी फैसले पर टिकी हैं, जो उनके भविष्य का रास्ता तय करेगा.

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