भाजपा सांसद की कंपनी PNC Infra पर लगा एक अरब चार करोड़ रुपये का जुर्माना, खुलेआम कर रही थी ये अवैध काम

PNC Infratech News: कलेक्टर ने पीएनसी कंपनी के डायरेक्टर पर जुर्माने की राशि लगाने के साथ ही खनिज अधिकारी को वसूली करने के निर्देश भी दे दिए हैं. पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर नवीन जैन हैं, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश से भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं.

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PNC Infratech: छतरपुर जिला (Chhatarpur District) के नौगांव तहसील (Naugaon Tehsil) के करारा गंज में शासकीय जमीन में मुरम और मिट्टी के अवैध खनन करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने पीएनसी कंपनी (PNC Company) पर एक अरब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. कलेक्टर संदीप जीआर ने बुधवार को कंपनी की ओर से मुरम का अवैध खनन करने पर रॉयल्टी की राशि से 15 गुना जुर्माना समेत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जवाबदेही भी तय की है.

कलेक्टर ने पीएनसी कंपनी के डायरेक्टर पर जुर्माने की राशि लगाने के साथ ही खनिज अधिकारी को वसूली करने के निर्देश भी दे दिए हैं. पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर नवीन जैन हैं, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश से भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं. कलेक्टर संदीप जीआर ने राजस्व और खनिज की अनुमति के बगैर 3.6 अरब रुपए के मुरम और मिट्टी का अवैध खनन मामले में सुनवाई के बाद यह जुर्माना लगाया है.

यह है मामला

छतरपुर जिला के नौगांव तहसील के करार गंज के लोगों ने वर्ष 2020 में जनसुनवाई के दौरान एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो करारा गंज की गोचर की भूमि पर पीएनसी कंपनी अवैध तरीके से मोरम की खुदाई कर रही है. उसको तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए एसडीओ (राजस्व ) नौगांव को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी मांगी थी.

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जांच सच पाई गई थी शिकायत

खजुराहो फोरलेन निर्माण के दौरान पीएनसी कंपनी ने शासकीय भूमि से मिट्टी और मुरम का खनन किया था. इस मामले में तत्कालीन छतरपुर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने नौगांव एसडीओ राजस्व को 15 मई 2020 को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर जांच कर प्रतिवेदन मांगा था. कलेक्टर के पत्र पर हल्का पटवारी ने मौका मुआयना करते हुए लगभग 2 करोड़ 45 लाख 50 हजार घन मीटर से अधिक मिट्टी ( मुरम) का अवैध खनन पाया था.

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 गोचर जमीन पर कर दी खुदाई

जहां ये खुदाई की गई थी, वह क्षेत्र नौगांव तहसील के करारागंज गांव मौजा में शासन की ओर से गायों के विचरण एवं उनके चरने के लिए आरक्षित की गई है.  5 हेक्टेयर 140 आरे भूमि सहित मौजा में स्थित कई शासकीय जमीनों एवं तालाब में अवैध तरीके से खनन करते हुए मिट्टी और मुरम निकाला गया है. दरअसल, पीएनसी कंपनी ने पर्यावरण और खनिज विभाग की अनुमति के बिना ही गायों के लिए निर्धारित गोचर जमीन पर एलएंडटी और पोकलेन मशीनों से गहरी खुदाई कर हजारों डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली मुरम निकालकर अवैध तरीके से सड़क निर्माण कार्य के बेस में लगा दिया.

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शासन को 3 अरब 6.87  करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान

छतरपुर खनिज अधिकारी अमित मिश्रा के अनुसार अवैध खनन से शासन को 3 अरब 6 करोड़ 87 लाख से अधिक के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है. राजस्व विभाग की इस रिपोर्ट के आधार पर खनिज निरीक्षक अशोक द्विवेदी ने अवैध उत्खनन का केस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था. 

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