Supreme Court on OBC Reservation: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर ओबीसी कैंडिडेट्स (OBC Candidates) को बड़ी राहत मिल सकती है. 27% ओबीसी कोटा लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. अगले हफ्ते मामले में सुनवाई होगी. कोटा के तहत, पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण किया जाना है. बता दें कि इस मामले को लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भी कई सवाल उठाए हैं.
विधानसभा से पारित कानून को लागू करने की मांग
याचिका में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित कानून को लागू करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार एमपी हाईकोर्ट के एक रोक के फैसले को आधार बनाकर कोटा लागू नहीं कर रही है. इससे पहले, कांग्रेस ने MP सरकार पर आरोप लगाया था कि वे जानबूझकर 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा पारित कानून (जिसने ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया) को लागू नहीं कर रही है
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, तत्काल कांग्रेस सरकार द्वारा 8 मार्च, 2019 को एक अध्यादेश लाया गया था, जिसमें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी कोटा को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग की गई थी, जिसे MBBS छात्रा स्मृति दुबे ने चुनौती दी थी. एमपी हाईकोर्ट ने स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए अध्यादेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी. हालांकि, जुलाई 2019 में राज्य विधानसभा ने अध्यादेश को बदलने के लिए कानून पारित किया. कांग्रेस पार्टी ने इस साल अप्रैल में कहा कि इसे न तो किसी अदालत में चुनौती दी गई और न ही अदालत ने इसके कार्यान्वयन पर कोई रोक लगाई.
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