School Bus: अब स्कूलों में नहीं चलाई जा सकेंगी 12 साल पुरानी बसें, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

School Bus Guideline: हाईकोर्ट ने सरकार को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों से 12 वर्ष पुरानी बसों को हटाने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने लगातार हादसों के शिकार हो रहे स्कूली बसों देखते हुए यह निर्देश दिए हैं और सरकार को स्कूल बस संचालन के लिए एक नए दिशा-निर्देश बनाने के निर्देश दिए हैं. 

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DPS Bus accident

High Court Direction: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 12 वर्ष पुरानी बसों को स्कूलों में नहीं चलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी व निजी स्कूल की बसों, आटो रिक्शा के लिए व्यापक गाइड लाइन बनाने के भी निर्देश दिए है.

हाईकोर्ट ने सरकार को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों से 12 वर्ष पुरानी बसों को हटाने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने लगातार हादसों के शिकार हो रहे स्कूली बसों देखते हुए यह निर्देश दिए हैं और सरकार को स्कूल बस संचालन के लिए एक नए दिशा-निर्देश बनाने के निर्देश दिए हैं.  

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अब स्कूलों में नहीं चलाई जा सकेगी 12 साल पुरानी बसें 

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार को 12 वर्ष पुरानी बसों को सरकारी और निजी स्कूलों में नहीं चलाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है. 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के डबल बेंच ने गुरुवार को सुनाए अपने फैसले में मध्य प्रदेश सरकार को एमपी मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में नियमों का प्रावधान कर गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की कही बात कही है.

डीपीएस बस हादसे पर दायर याचिकाओं पर सुनाया फैसला 

गौरतलब है इंदौर में हुए डीपीएस बस हादसे में चार स्कूल बच्चों और ड्राइवर की मौत हुई थी. हादसे को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाए दायर की गई थीं. सात वर्ष पहले डीपीएस स्कूल बस छु‌ट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी.

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