High Court Direction: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 12 वर्ष पुरानी बसों को स्कूलों में नहीं चलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी व निजी स्कूल की बसों, आटो रिक्शा के लिए व्यापक गाइड लाइन बनाने के भी निर्देश दिए है.
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अब स्कूलों में नहीं चलाई जा सकेगी 12 साल पुरानी बसें
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार को 12 वर्ष पुरानी बसों को सरकारी और निजी स्कूलों में नहीं चलाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है.
डीपीएस बस हादसे पर दायर याचिकाओं पर सुनाया फैसला
गौरतलब है इंदौर में हुए डीपीएस बस हादसे में चार स्कूल बच्चों और ड्राइवर की मौत हुई थी. हादसे को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाए दायर की गई थीं. सात वर्ष पहले डीपीएस स्कूल बस छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी.