Madhya Pradesh: रीवा में मुरूम कांड की गूंज, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हत्या की कोशिश का लगाया आरोप

MP News: मुरूम कांड का मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है. मंगलवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने महिला को जिंदा मारने के प्रयास में हत्या के प्रत्यास का धारा लगाने की बात की.

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Rewa News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रीवा में मुरूम कांड (Murum Kaand) का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है... मंगलवार, 23 जुलाई को महिला कांग्रेस (Mahila Congress) की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल (Vibha Patel) रीवा पहुंची. उन्होंने दो महिला को जिंदा मारने के प्रयास के मामले में हत्या के प्रयास की धारा लगाने की मांग की. विभा पटेल का कहना था कि अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हो रहा. पीड़िता एक घंटे से सोनोग्राफी (Sonography) के लिए लाइन में लगी थी. जब वहां पहुंचे हैं तो उसकी सोनोग्राफी हुई है. वहीं, पुलिस कप्तान का कहना था कि हमने हत्या का प्रयास नहीं, अपराधिक मानव वध का मामला दर्ज किया है. 

न्यायालय पहुंचकर आरोपी ने किया सरेंडर

पिछले दिनों रीवा जिले के मंनगवा थाना अंतर्गत हिनौता कोठार में जो कुछ हुआ, उसकी गूंज थमने का नाम ही नहीं ले रही. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की. विभा पटेल का कहना था कि प्रदेश में दो महिलाओं को जिंदा मारने के प्रयास का मामला निकलकर सामने आया है. मध्य प्रदेश का महिला आयोग कहां है. लाडली बहना को पैसा देने से काम नहीं चलेगा. लाडली बहना को सरकार पूर्णता सुरक्षा प्रदान करें. इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा लगनी चाहिए. 

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पीड़ित महिला को अभी भी हो रही हैं परेशानियां

ये था मामला

पिछले दिनों मंनगवा थाना अंतर्गत ग्राम हिनौता के जोरोटा गांव में दो महिलाओं को डंपर से मुरूम गिराकर दफनाने की कोशिश की गई थी. जिन्हें स्थानीय निवासियों ने मुरूम से निकलकर बचाया था. इस मामले में मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था. गोकर्ण पांडे महिलाओं का रिश्ते में ससुर लगता है. मुरूम कांड का चौथा आरोपी गोकर्ण पांडे, रीवा जिला न्यायालय पहुंचा समर्पण के लिए. इस मामले में अभी तक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. अभी भी एक व्यक्ति फरार है, हम आपको बता दें.

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पुलिस के गिरफ्त में चार आरोपी

रीवा पुलिस कप्तान विवेक सिंह का पूरे मामले को लेकर कहना है कि अभी तक हमने चार गिरफ्तारियां की हैं. फिलहाल हमने हत्या का प्रयास नहीं, बल्कि आपराधिक मानव वध की धारा के तहत मामला पंजीकृत किया है. यह धारा पुरानी 308 थी, जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 है. इसके अलावा, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी का भी मामला दर्ज है. मामले में जांच चल रही है. 

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