आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले लिए. सरकार ने सभी वर्गों के आवासहीन परिवारों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' की शुरूआत करने और अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय को दोगुना करने निर्णय लिया गया है. इसके अलावा मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को लागू किए जाने पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगी है. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है.
विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अब 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' के रूप में जानी जाएगी. इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य किया जाएगा. इसके अलावा भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास निर्माण की लागत बढ़ाई जाएगी, तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी लागत में वृद्धि की जाएगी.
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अतिथि शिक्षकों और रसोईयों का मानदेय हुआ दोगुना
शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक में अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय को दोगुना करने को स्वीकृति दी गई है. वर्ग-1 के अतिथि शिक्षकों का वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए, वर्ग-2 के मानदेय को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए और वर्ग-3 के मानदेय को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है. इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है. इससे 2.10 लाख रसोईये लाभान्वित होंगे.
बैठक में सरकार ने देश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की भी स्वीकृति दी है.
मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना होगी लागू
मंत्रिमंडल की बैठक में मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातियता अथवा अन्य ऐसे आधारों पर हिंसा करने को शामिल किया गया है. योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ितों को प्रतिकर राशि देने का प्रावधान किया गया है.
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