MP High Court: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) 2023 की प्री परीक्षा चर्चा में है. MPPSC का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है. बता दें कि मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) 2023 की प्री परीक्षा को लेकर मप्र हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आर्डर पर आज स्टे हो गया. सिंगल बेंच का आर्डर 23 मई को जारी हुआ था. गुरुवार 23 मई को अवकाश के दिन पीएससी ने रिट अपील दायर की थी. शुक्रवार को मेंशन लिया. और फिर दो मिनट की सुनवाई के बाद ही सिंगल बेंच के आर्डर पर स्टे हो गया. सुनवाई चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्र की डबल बेंच में हुई है. एनडीटीवी ने अधिवक्ता अंशुल तिवारी से इस स्टे के विषय में बात की और जाना की अब वन सेवा शिक्षा की विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा?
MP के कई जिलों में दायर हुईं थी याचिकाएं
बता दें कि MPPSC प्री परीक्षा में कैंडिडेट् प्रश्नपत्र पर पूछे गए कुछ प्रश्नों पर आपत्ति परीक्षार्थियों ने लगाई थी. मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 19 याचिकाएं इस मामले को लेकर दायर की गई थी. एमपी हाईकोर्ट ने आपने एक लिखित ऑर्डर में कहा था कि जो 2 प्रश्न गलत थे उनमें से विलियम बैंटिक से जुड़ा प्रेस की स्वतंत्रता वाला प्रश्न ही गलत है. अतः इसे डिलीट किया जाएगा.
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यह दो अंक मिलेंगे..
इस डिलीट प्रश्न के दो अंक सभी को मिलेंगे, सभी प्री एग्जाम में शामिल उम्मीदवारों को यह दो अंक मिलेंगे. दूसरा प्रश्न एम्च्योर कबड्डी एसोसिएशन का मुख्यालय का सही जवाब जयपुर है. जबकि PSC ने इसे दिल्ली माना था. हाईकोर्ट ने कहा कि जिन परीक्षार्थियों ने जयपुर आंसर दिया, उन्हें दो अंक दिए जाएंगे और जिन परीक्षार्थियों ने दिल्ली या अन्य जवाब दिया उनके दो अंक काटे जाएंगे.
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