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Viral Video: बच्चों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल; शिक्षक निलंबित, जानिए पूरा मामला

Viral Video: इस घटना ने पूरे सिवनी में आक्रोश फैला दिया है. अभिभावकों और ग्रामीणों का कहना है कि जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया और सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वहां मासूमों को लगातार पीटा जा रहा है.

Viral Video: बच्चों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल; शिक्षक निलंबित, जानिए पूरा मामला
Viral Video: बच्चों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल; शिक्षक निलंबित, जानिए पूरा मामला

Viral Video: मध्यप्रदेश के सिवनी ज़िले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सरकारी प्राथमिक स्कूल के हेड टीचर महेश चौधरी मासूम बच्चों को बेरहमी से प्रताड़ित करते नज़र आ रहे हैं. घटना 26 अगस्त की है, जब कुरई ब्लॉक के अर्जीनी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में आरोपी शिक्षक छह साल के दूसरे दर्ज़े के छात्र रवि भलावी का मुंह दबाते नज़र आते हैं. इसके बाद वह उसे ज़बरदस्ती ज़मीन पर लिटाकर उसकी रीढ़ पर डंडा रखकर दबाते हैं. इस यातना से बच्चे की पीठ पर गहरा घाव हो गया. वीडियो में चौधरी को एक बच्ची को पीटते हुए भी देखे जा सकते हैं.

'पहली बार ऐसा नहीं हुआ'

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ. बच्चों के माता-पिता लगातार आरोप लगा रहे थे कि शिक्षक रोज़ बच्चों को मारते-पीटते हैं. मामला तब गंभीर हो गया जब ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश सनोडिया ने अचानक स्कूल का निरीक्षण किया. उन्होंने खुद देखा कि चौधरी बच्चों को पीट रहे हैं. परिजनों ने भी पुष्टि की कि उनके बच्चे लगातार मारपीट का शिकार हो रहे हैं और ऐसे शिक्षक पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की.

इस घटना ने पूरे सिवनी में आक्रोश फैला दिया है. अभिभावकों और ग्रामीणों का कहना है कि जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया और सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वहां मासूमों को लगातार पीटा जा रहा है.

प्रशासन ने लिया एक्शन

जिला प्रशासन ने वीडियो के आधार पर तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई. समिति की रिपोर्ट के बाद जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके ने महेश चौधरी को निलंबित कर दिया और उन्हें घंसौर खंड शिक्षा कार्यालय से अटैच कर दिया गया है.

पुलिस की कार्रवाई भी हुई

इस बीच पुलिस ने भी कार्रवाई की है. पीड़ित छात्र के पिता विजय भलावी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. शिक्षक पर धारा 296, 115(2) BNS और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. पीड़ित बच्चे के इलाज की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है.

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