Medical Store: MP में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही देंगे दवा, नहीं तो 2 लाख जुर्माना, स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल का सख्त आदेश

MP Medical Store: मध्य प्रदेश में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही दवा देंगे. गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवा बेचने पर कार्रवाई होगी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

State Pharmacy Council Strict instructions: मध्य प्रदेश में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ही दवा देंगे. गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवा बेचने पर कार्रवाई होगी. अगर बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की जेल होगी. साथ ही 2 लाख रुपये तक जुर्माना भी भरना होगा. बता दें कि स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल ने निर्देश जारी कर मेडिकल स्टोर,अस्पताल और काउंसिल को चेतावनी जारी की है. 

बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की होगी जेल 

मध्य प्रदेश की दवा दुकानदार बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा नहीं बेच सकेंगे. ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 और जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई होगी. अगर कोई बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो आरोपी को 3 महीने की जेल होगी. साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

Advertisement

मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत

अभी तक ऐसे मामलों में सिर्फ एक हजार रुपये जुर्माने और छह महीने की जेल का प्रावधान था. इसलिए दुकानदार मानमानी करते थे. कई दुकानों पर फार्मासिस्ट नहीं होने की भी शिकायत मिली थी.

बता दें कि मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से अब 22 बच्चों की मौत हो गई है. छिंदवाड़ा में 19, बैतूल में 3 और पांढुर्ना में एक बच्चों की मौत हो चुकी है. 4 बच्चे अब भी नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: छिंदवाड़ा में नहीं थम रहा जहरीले कप सिरप का सितम, एक और बच्चे ने तोड़ा दम, नागपुर के असपताल में था भर्ती 

ये भी पढ़ें: पहले 20000 रुपये का इनाम, फिर रात 1:30 बजे दबिश... ऐसे SIT के चंगुल में फंसा जहरीला कफ सिरप बनाने वाला मालिक रंगनाथन गोविंदन

Advertisement

Topics mentioned in this article