MP News: 21 साल पुराने मामले में 9 आरोपियों को उम्रकैद, दो को 10-10 साल की सजा, जानें पूरा मामला

MP News: मध्य प्रदेश के दतिया में 21 साल पहले हुए हत्याकांड मामले में दतिया कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साल 2003 के इस चर्चित हत्याकांड में 15 आरोपियों में से 9 आरोपियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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MP News: मध्य प्रदेश के दतिया में 21 साल पहले हुए हत्याकांड मामले में दतिया कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साल 2003 के इस चर्चित हत्याकांड में 15 आरोपियों में से 9 आरोपियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जबकि दो आरोपी 10-10 साल तक जेल में रहेंगे. बता दें कि आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पांच लोगों की  हत्या की थी. 

दतिया न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भंडारी की कोर्ट ने इस मामले में 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उक्त मामले में दो आरोपीयो को 10-10 साल की सजा सुनाई गई. दो आरोपी मृत हो चुके हैं. वहीं दो आरोपी फरार बताए गए हैं. जो आरोपी फरार हैं उनमें मुकेश यादव, बलदाऊ यादव का नाम शामिल हैं. दोनों ही वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं.

इनकी की गई थी हत्या

मृतकों में भैया राजा उर्फ़ सत्येंद्र बुंदेला, राधावल्लभ दांगी, मोजी तिवारी, धर्मेंद्र कमरिया, शामिल थे, घटना में सात लोग घायल हुए थे.

ये हैं आरोपी, ये हुए फरार

मामले में आरोपी महेश यादव, केहरी यादव, बलवीर सिंह यादव, दौलत सिंह यादव, राकेश सिंह, बनमली कुशवाहा, बिस्म्बर सिंह, अतर सिंह, श्यामलाल साहू, मुकेश तांडोरिया, मुन्ना यादव, रघुवीर सिंह भूरे यादव, मुकेश यादव को आरोपी बनाया गया था. वर्तमान में के हरि यादव और श्यामलाल साहू की मौत हो चुकी है. इस मामले में वर्तमान में मुकेश यादव दिसंबर सिंह उर्फ बलराम यादव फरार है..

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