MP New Transfer Policy: मध्य प्रदेश में अब संविदा कर्मी के भी होंगे तबादले,  पर फिर से करना होगा नया एग्रीमेंट 

मध्य प्रदेश के संविदा कर्मी भी अपना ट्रांसफर करा सकेंगे. दरअसल,नई ट्रांसफर पॉलिसी में प्रावधान के तहत उन्हें भी इसका फायदा दिया जाएगा. हालांकि, ट्रांसफर लेने पर संविदा कर्मियों को 5 साल के लिए नया अनुबंध करना होगा.

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MP New Transfer Policy News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में एक मई से तबादलों पर प्रतिबंध हटने के बाद सरकारी कर्मचारी मनचाही जगह पोस्टिंग पाने की कोशिश में लग गए हैं. दरअसल, इसका लाभ जहां शासकीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है. वहीं, अब संविदा कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा.

यानी प्रदेश के संविदा कर्मी भी अपना ट्रांसफर करा सकेंगे. दरअसल,नई ट्रांसफर पॉलिसी में प्रावधान के तहत उन्हें भी इसका फायदा दिया जाएगा. हालांकि, ट्रांसफर लेने पर संविदा कर्मियों को 5 साल के लिए नया अनुबंध करना होगा. इसके साथ ही संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को ट्रांसफर लेने पर वर्तमान पदस्थापना का एग्रीमेंट खत्म करना होगा. यानी जिस जगह पोस्टिंग चाहिए, वहां का नया एग्रीमेंट करना होगा.

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सरकारी आदेश की कॉपी.
Photo Credit: Ajay Sharma

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इन शर्तों का करना होगा पालन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की और से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. ट्रांसफर लेने पर कुछ सुविधाओं से भी वह वंचित रहेंगे, कोई भत्ता और छुट्टी नहीं दी जाएगी. ट्रांसफर की अवधि 5-6 साल के लिए होगी. बीच में किसी प्रकार के तबादले का प्रावधान नहीं होगा. स्थान परिवर्तन कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा. इसके अलावा, ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद 1 हफ्ते के भीतर नए स्थान पर ज्वॉइन करना पड़ेगा. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई तारीखों के अनुसार एक से 30 मई के बीच ही ट्रांसफर होंगे. 

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ट्रांसफर की तारीख जैसे-जैसे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है. वैसे-वैसे ट्रांसफर कराने वाले कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है. हालत ये है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा रहे हैं, जिससे से तंग होकर कई सांसद अपने दफ्तर के बाहर बैनर-पोस्टर लगाकर लोगों से ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं करने की अपील कर रहे हैं. 

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