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जहरीली शराब कांड में 24 मौतें, 5 साल बाद जौरा कोर्ट का फैसला, 14 दोषियों को 10-10 साल की सजा

Morena Court verdict: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पांच साल पहले सामने आए जहरीली शराब कांड पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट 14 दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है. मृतकों के परिवार को काफी हद तक न्याय मिल गया है. 

जहरीली शराब कांड में 24 मौतें, 5 साल बाद जौरा कोर्ट का फैसला, 14 दोषियों को 10-10 साल की सजा

Morena Poisonous Liquor Tragedy Court Sentences: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बहुचर्चित छैरा जहरीली शराब कांड में पांच साल बाद फैसला आ गया है. जौरा कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है. जहरीली शराब पीने से जनवरी 2021 में 24 लोगों की मौत हुई थी, जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था.

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Case Background: तीन दिन में 24 मौतों से दहल गया था गांव

दरअसल, 10 जनवरी 2021 को छैरा मानपुर गांव में कई लोगों ने सस्ती लोकल शराब पी थी. शराब पीने के बाद ग्रामीणों की आंखों की रोशनी जाने लगी और कुछ ही घंटों में हालत गंभीर हो गई. तीन दिन के भीतर कुल 24 लोगों की मौत हो गई. शुरुआत में एक व्यक्ति की मौत को हार्ट अटैक समझकर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन अगले दिन दर्जनों लोग उल्टियों और बेचैनी के साथ अस्पताल पहुंचने लगे. स्थिति बिगड़ने पर पूरे गांव में दहशत फैल गई. जिले में हड़कंप तब मचा जब दो लोगों की मौत इलाज से पहले हो गई, सात की जिला अस्पताल में और तीन की ग्वालियर में जान चली गई. इसके बाद मृतकों के परिजन ट्रैक्टर से शव ले जाने की जिद पर अड़ गए और फिर मुरैना-जौरा हाईवे पर दो घंटे जाम भी लगाया था.

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Police Action and Investigation: खेतों और सड़कों पर बिखरी मिली थी शराब

घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया. जांच में सामने आया कि जहरीली शराब की सप्लाई बड़े नेटवर्क के जरिए की गई थी. बड़ी मात्रा में शराब खेतों, सड़कों और नालों में लावारिस हालत में मिली थी. पुलिस ने जांच के आधार पर 14 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की और उन पर आईपीसी की धारा 420, 465, 470, 471 और 473 के तहत मामला बनाया. घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया को हटा दिया था.  

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Court Verdict: सभी आरोप साबित, 14 को 10 साल की सजा और  जुर्माना

पांच साल की लंबी सुनवाई के बाद जौरा के अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी की कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया. कोर्ट ने मुकेश, राहुल, गिर्राज उर्फ गजराज, प्रदीप राठौर, ब्रजमोहन उर्फ कल्ला, सुरेंद्र, अंतराम, दिनेश करतार, मनजीत और सतीश को 10-10 साल की जेल और 1 लाख 32 हजार रुपए जुर्माना लगाया. वहीं, मनमोहन, खुशी लाल और रामवीर को भी 10-10 साल की सजा के साथ 1 लाख 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. अदालत ने माना कि सभी दोषियों की भूमिका जहरीली शराब सप्लाई चेन में सिद्ध हुई है. 

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