MP High Court: 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माने माता-पिता

MP High Court News: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता का गर्भपात विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में कराया जाए। अगर, बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी 15 दिनों तक पीड़िता पर होगी।

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MP High Court News: मध्यप्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता के माता-पिता गर्भपात के लिए तैयार हुए. पीड़ित बच्ची 28 सप्ताह की गर्भवती थी, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में गर्भावस्था जारी रखने पर उसके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बताया गया था.

दरअसल, सतना जिला न्यायालय ने एक पत्र के माध्यम से इस मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के माता-पिता की पुनः काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे. शुरुआत में पीड़िता के माता-पिता गर्भपात के पक्ष में नहीं थे. लेकिन, संभावित जोखिमों और जटिलताओं के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने गर्भपात की अनुमति दे दी।

चाहें तो बच्चे को अपने पास रख सकती है पीड़िता

इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता का गर्भपात विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में कराया जाए। अगर, बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी 15 दिनों तक पीड़िता पर होगी। इसके बाद वह चाहें तो बच्चे को अपने पास रख सकती है या उसे राज्य सरकार को सौंप सकती है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि यदि परिवार बच्चा नहीं रखना चाहता, तो उसका पालन-पोषण सरकार की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) को कानून के अनुसार गोद देने की प्रक्रिया पूरी करने की स्वतंत्रता भी दी गई है।

डीएनए नमूना सुरक्षित रखा जाए

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भ्रूण का डीएनए नमूना सुरक्षित रखा जाए, ताकि भविष्य में आपराधिक मुकदमे में उसका उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पीड़िता और उसके परिवार की गोपनीयता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे किसी भी माध्यम से उनकी पहचान उजागर न हो।

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