MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

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MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

MP High Court: जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की पहल पर पहली बार 10 जजों की विशेष बेंच गठित की है, जो आज शनिवार से सुनवाई कर रही है, यह बेंच न केवल सामान्य कार्यदिवसों में बल्कि गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में भी काम करेगी. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के निर्देश पर जमानती मामलों के लिए विशेष रोस्टर भी शनिवार से लागू किया गया है.

क्या कहते हैं आंकड़ें? 

  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इस समय लगभग 4.82 लाख मामले लंबित.
  • 0 से 10 साल पुराने 1,34,524 आपराधिक केस
  • 11 से 25 साल पुराने 59,424 केस
  • 25 साल से अधिक पुराने 2,507 केस अब भी पेंडिंग.
  • केवल जमानत याचिकाओं के करीब 3,000 केस महीनों से लंबित.
  • भोपाल, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में स्वीकृत 53 न्यायाधीश पदों में केवल 43 कार्यरत.
  • अनुमान है कि यह स्पेशल बेंच सालभर में 30 से 50 हजार मामलों का निपटारा कर सकती है.
  • प्रत्येक जज के सामने औसतन 100 केस पेश होंगे.
  • बार एसोसिएशन को उम्मीद—एक हफ्ते में सभी जमानती मामलों का निराकरण संभव.
  • 31 दिसंबर तक 50 छुट्टियां, बावजूद इसके शनिवार को सुनवाई कर लंबित मामलों को निपटाने की तैयारी.
  • चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के निर्देश पर विशेष रोस्टर जारी.

इस साल इतनी छुटि्टयां, हर दिन पेश होंगे 100 केस

इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा. शनिवार से बनने वाली इन विशेष बेंचों में प्रत्येक जज के सामने औसतन 100 केस पेश किए जाएंगे. बार एसोसिएशन को उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित जमानती मामलों का निराकरण हो जाएगा और इसके बाद नए मामलों की सुनवाई निर्बाध रूप से हो सकेगी.

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