Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav) ने बुधवार को शपथ ग्रहण के बाद कई बड़े ऐलान किए हैं. सबसे बड़ी घोषणा लाउडस्पीकर को लेकर की गई है. मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर पर बैन (Loud Speaker Ban in MP) लगा दिया गया है. इसके अलावा बिना लाइसेंस के खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मोहन यादव ने बुधवार को पीएम मोदी (PM Modi), गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वीवीआईपी मेहमानों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
खुले में लगने वाली मांस की दुकानों पर कसेगा शिकंजा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े निर्णय के लिए गए हैं. उन्होंने बताया, 'खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश में भी इसके पालन के लिए हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं. हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा जो प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाएगा. 52 कॉलेजों का चयन किया गया है.'
यह भी पढ़ें : वीडियो: जब पीएम नरेन्द्र मोदी ने टेबल खिसकाई...दौड़ पड़े ओम माथुर, जेपी नड्डा और CM साव
छात्रों के लिए बनाया जाएगा डिजी लॉकर
मोहन यादव ने कहा, 'डिग्री मार्कशीट के लिए छात्र परेशान होते हैं. हमने फैसला लिया है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए डिजी लॉकर बनाया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'आदतन अपराधी बार-बार छूट जाते हैं. गृह विभाग से उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात की है. इसके अलावा ध्वनि यंत्रों पर कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे. धार्मिक स्थल पर अगर कोई सीमा का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी. जहां परमिशन की जरूरत पड़ेगी उसके साथ काम किया जाएगा.'
यह भी पढ़ें : MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नकली दूध बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम, अब लेना होगा लाइसेंस
अयोध्या जाने वालों का स्वागत करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि 4000 रुपए प्रति बोरा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा, '22 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम है. कारसेवकों पर अत्याचार हुए थे. राम मंदिर के मार्ग में इस बार मध्य प्रदेश सरकार अयोध्या जाने वालों का जगह-जगह स्वागत करेगी.' अन्य बड़े फैसलों में एमपी के सभी 55 जिलों में 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था का आदेश भी शामिल है.