Minor Girl Rape Case: दोस्त की बेटी के साथ किया गलत काम; वीडियो भी बनाए, अब दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

Minor Girl Rape Case: दो साल पहले 25 अगस्त 2023 को पीड़िता ने माता-पिता के साथ थाना कोलगवां में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी, जो उसके पिता का परिचित था, जून 2023 से विभिन्न अवसरों पर घर में अकेली पाकर उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करता रहा. आरोपी ने डराने-धमकाने के साथ ही मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया.

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Minor Girl Rape Case: दोस्त की बेटी के साथ किया गलत काम; वीडियो भी बनाए, अब दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

Minor Girl Rape Case Satna: दोस्त की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म (Rape Case) और अश्लील वीडियो बनाये जाने के जघन्य अपराध में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) सतना के विशेष न्यायाधीश अमर सिंह सिसोदिया ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बार-बार दुष्कर्म करने, डराने व धमकाने  और अश्लील वीडियो बनाने के सनसनीखेज मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने शेख रसूल (45 वर्ष), निवासी छत्तीसगढ़ एवं हाल निवासी बाबूपुर, थाना कोलगवां, सतना को कठोरतम दंड सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायालय ने आरोपी को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 450 व 506(भाग-2) भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रुपये अर्थदंड, धारा 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 67-B(b) आईटी एक्ट में 5 वर्ष व 10,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 66-E आईटी एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड, साथ ही धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

क्या था मामला?

अभियोजन के अनुसार दो साल पहले 25 अगस्त 2023 को पीड़िता ने माता-पिता के साथ थाना कोलगवां में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी, जो उसके पिता का परिचित था, जून 2023 से विभिन्न अवसरों पर घर में अकेली पाकर उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करता रहा. आरोपी ने डराने-धमकाने के साथ ही मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया. 23 अगस्त की रात आरोपी दोबारा हरकत करने आया लेकिन माता-पिता के पहुंचने पर भाग निकला और मोबाइल वहीं छूट गया. मोबाइल की जांच में आपत्तिजनक वीडियो मिलने पर मामला उजागर हुआ. पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपपत्र प्रस्तुत किया. राज्य की ओर से सहायक संचालक नरेश गुप्ता के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक अनूप गुप्ता ने पैरवी की. प्रस्तुति पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को कठोरतम सजा सुनाई. प्रकरण में कोर्ट महोर्रिर आरक्षक राकेश मिश्रा का विशेष सहयोग रहा.

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