Chhatarpur News : मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election) के चलते 144 धारा लागू कर दी गई है जिसमें शस्त्र लेकर चलना और घर में रखना अपराध (Crime) माना गया है. शस्त्र जमा करने की तिथि निकल चुकी है फिर भी 1 हजार से अधिक शस्त्र अभी तक जमा नहीं हुए हैं. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी की ओर से जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस (Arms License) निलंबित करते हुए 16 अक्टूबर तक शस्त्र थाने में जमा करने निर्देश दिए गए थे.
जब शस्त्र जमा नहीं हुए तो तिथि 19 अक्टूबर तक बढ़ाई गई लेकिन उसके बाद भी कई हथियार स्वामियों को अपने हथियार से इतना प्रेम है कि वे उन्हें जमा नहीं करना चाहते हैं. इसके लिए एसपी अमित सांघी ने अब सख्त रवैये में समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया तीन दिन के अंदर पूर्ण की जाए. उक्त अवधि में शस्त्र जमा न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
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1200 लोगों ने नहीं जमा किए हथियार
जानकारी के अनुसार जिले में करीब 9 हजार शस्त्र लाइसेंस हैं.
इन शस्त्रधारियों का अपने शस्त्रों के प्रति इतना मोह देखा जा रहा है कि उन्हें आदर्श आचार संहिता की भी परवाह नहीं है.
बाबू और स्टाफ से पहचान का ले रहे फायदा
हालांकि एसपी ने अब सख्त निर्देश दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है. कई हथियार स्वामियों की थाने के बाबू से पहचान होने के करण वे हथियार जमा करने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं. उनका मानना है कि बाबू और स्टाफ से पहचान है, वे जब चाहें तब हथियार जमा कर देंगे. इसके चलते वे अपने शस्त्रों को थाने में जमा करने की तय तिथि निकल जाने के बाद भी रखे हुए हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है.
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15 से 20 प्रतिशत हथियार जमा होना हैं बाकी
जिले में अभी 15 से 20 प्रतिशत शस्त्र जमा होना बाकी हैं. छतरपुर एसपी का कहना है कि जिनके भी शस्त्र अभी जमा नहीं हुए हैं, उनकी जानकारी एकत्र की जा रही है. यह प्रक्रिया भी तीन से चार दिन में पूर्ण हो जाएगी. इसके बाद जो शस्त्रधारी जमा करने से वंचित होते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी.