ममता बनर्जी के भतीजे को MP हाईकोर्ट से राहत! गिरफ्तारी पर लगाई रोक, मानहानि से जुड़ा है मामला

ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद Abhishek Banerjee को MP High Court से बड़ी राहत मिली, जहां Defamation Case से जुड़े Arrest Warrant पर रोक लगा दी गई. यह मामला Akash Vijayvargiya द्वारा लगाए गए मानहानि आरोपों से संबंधित है.

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Abhishek Banerjee Arrest Warrant Stay: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी को बड़ी राहत मिली है. मानहानि के एक मामले में एमपी हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह मामला पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि से जुड़ा है. उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पर मानहानि का दावा ठोंका था.

एमपी एमएलए कोर्ट का अरेस्ट वॉरंट रद्द

इस मामले में भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इस वारंट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों, जिनमें आकाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है.

एक सप्ताह में मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

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मामला कैसे शुरू हुआ?

दरअसल, नवंबर 2020 में कोलकाता में एक आमसभा के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को ‘गुंडा' कहा था. इसी टिप्पणी को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने मानहानि का मुकदमा दायर किया. भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार गैर-हाज़िर रहने की वजह से अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था. इसी वारंट को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

हाईकोर्ट में चली सुनवाई

मामले की सुनवाई एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद अग्रवाल की अदालत में हुई, जहां गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2025 को होगी.

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