मकर संक्रांति के अवसर पर सिंगरौली पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें खतरनाक चीनी मांझे के उपयोग, बिक्री और भंडारण को दंडनीय अपराध बताते हुए दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है. पुलिस का मुख्य ध्यान पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों, विशेषकर चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने पर है. इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अभिभावक अगले कुछ दिनों तक छोटे बच्चों को स्कूटर या बाइक पर आगे बैठाकर यात्रा करने से बचें. यह कदम बच्चों को पतंग की डोर से होने वाले संभावित खतरों से बचाने के लिए उठाया गया है.
एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नायलोन, सिंथेटिक या चीनी मांझे का उपयोग, बिक्री या भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि चाइनीज मांझा का उपयोग करने वालों की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा.
NDTV से बातचीत में सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे न केवल इन नियमों का पालन करें, बल्कि इस सुरक्षा संदेश को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहकर त्योहार का आनंद उठा सकें. बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने नाबालिग के चाइनीज मांझा उपयोग करने पर उनके परिजनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.