
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मैहर में न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद अपराधी कोर्ट रूम से भाग गया. जिसके बाद मजिस्ट्रेट शालिनी उइके ने मैहर जिले के अमरपाटन थाना प्रभारी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.
दरअसल न्यायालय परिसर में बीते सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एनडीपीएस एक्ट में अदालत ने दोषसिद्ध होने पर दण्डादेश दिया. दंडादेश सुनते ही अदालत कक्ष से वह फरार हो गया.
जानकारी के अनुसार आपराधिक प्रकरण क्रमांक 549/2017 थाना ताला के अपराध क्रमांक 187/17 में शासन विरुद्ध परमेश्वर उर्फ परानू कोल पिता रामभुवन कोल निवासी ग्राम बछरा थाना ताला तहसील अमरपाटन जिला सतना (वर्तमान जिला मैहर) पर धारा 20-बी (II) (A) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था. लगभग आठ वर्ष से विचाराधीन इस मामले में न्यायालय ने बीते 15 सितंबर को अपना निर्णय सुनाया.
तीन माह की दी थी सजा
अदालत ने आरोपी परमेश्वर कोल को दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी. अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताने का भी आदेश पारित हुआ. जैसे ही अदालत ने दण्डादेश सुनाया, आरोपी अचानक न्यायालय कक्ष से भाग खड़ा हुआ. इस घटना ने न्यायालय परिसर में हड़कंप मचा दिया.
अमरपाटन थाने भेजा गया पत्र
घटना के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी उईके ने थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र अमरपाटन को पत्र जारी कर विधिवत कार्रवाई के निर्देश दिए. पत्र में कहा गया है कि आरोपी दण्डादेश सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा से अदालत कक्ष से फरार हुआ है, इसलिए उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए. आरोपी परमेश्वर उर्फ परानू कोल की उम्र लगभग 47 वर्ष बताई गई है. वह मूलतः ग्राम बछरा थाना ताला का रहने वाला है. पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
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